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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से रोजगार पायें

रांची: यदि आप बेरोजगार हैं तथा अपना कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी व ग्रामोद्योग आयोग से आपको अनुदान मिल सकता है. आयोग बैंक से ऋण दिलाने में भी मदद करता है. इसके लिए सबसे पहले जो काम आप शुरू करना चाहते हैं, उसका पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन […]

रांची: यदि आप बेरोजगार हैं तथा अपना कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी व ग्रामोद्योग आयोग से आपको अनुदान मिल सकता है. आयोग बैंक से ऋण दिलाने में भी मदद करता है. इसके लिए सबसे पहले जो काम आप शुरू करना चाहते हैं, उसका पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करना होगा.

इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, परिचय पत्र, जाति व आवासीय प्रमाण पत्र, जिस जमीन पर काम शुरू करना चाहते हैं, उसके कागजात, वर्कशेड का नक्शा तथा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत संबंधी कागजात दो प्रतियों में तैयार करनी होगी. ग्रामोद्योग की परिभाषा के तहत संबंधित प्रोजेक्ट में पूंजी निवेश प्रति कारीगर एक लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. यानी यदि किसी काम में पांच कामगार होंगे, तो इसमें पांच लाख रुपये तक ही निवेश किया जा सकता है.

कार्यान्वयन अभिकरण : खादी व ग्रामोद्योग अायोग तथा बोर्ड ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा जिला उद्योग केंद्र शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लिए.
शैक्षणिक योग्यता : निर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए पांच लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए आठवीं कक्षा पास.
ऐसे करें अावेदन : विज्ञापन निकलने के बाद डीपीआर सहित आवेदन खादी आयोग, बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र या निकटतम बैंक में जमा किया जा सकता है.
चयन प्रक्रिया : लाभार्थियों का चयन जिला आयुक्त या उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला कार्य दल समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से होगा.
परियोजना की मंजूरी : यह काम बैंक करेगा.
बैंक ऋण की राशि : परियोजना लागत का 90-95 फीसदी.
निजी अंशदान : सामान्य श्रेणी के लाभुक का 10 फीसदी तथा एससी-एसटी, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक महिला व दिव्यांग लाभुक का पांच फीसदी निजी अंशदान होगा.
सरकारी अनुदान : सामान्य श्रेणी को हरी व ग्रामीण क्षेत्र में क्रमश: 15 व 25 फीसदी तथा अन्य वर्ग को क्रमश: 25 व 35 फीसदी.
क्या कर सकते हैं : लघु खनिज (चूना पत्थर, पत्थर, शीशा व अन्य) आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, कृषि व अनाज आधारित उद्योग, पॉलिमर व रसायन अाधारित उद्योग, ग्रामीम अभियंत्रण व जैव तकनीक, टेक्सटाइल उद्योग (खादी छोड़कर) तथा सेवा क्षेत्र (नाई, मिस्त्री, बैट्री चार्जिंग, साइकिल मरम्मत व अन्य) वाले उद्योग.
जो नहीं कर सकते : मांसाहार, बीड़ी-सिगरेट, पान, शराब आधारित उद्योग तथा प्लास्टिक की थैली निर्माण सहित अन्य ऐसे उद्योग, जिनसे प्रदूषण फैलता है.
( नोट : ज्यादा जानकारी के लिए खादी व ग्रामोद्योग अायोग के रांची में अलबर्ट एक्का चौक के पास स्थित कार्यालय, झारखंड खादी बोर्ड के रातू रोड स्थित कार्यालय तथा सभी जिला उद्योग केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है)

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