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रांची : स्कूल और अस्पताल खोलने के लिए 75% तक छूट देगी सरकार

केवल 25 प्रतिशत एकमुश्त राशि सलामी के रूप में ली जायेगी रांची : झारखंड में शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थान खोलने वालों को सरकार सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध करायेगी. जमीन के सर्किल रेट से 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. केवल 25 प्रतिशत एकमुश्त राशि सलामी के रूप में लेकर सरकार संस्थान खोलने के […]

केवल 25 प्रतिशत एकमुश्त राशि सलामी के रूप में ली जायेगी
रांची : झारखंड में शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थान खोलने वालों को सरकार सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध करायेगी. जमीन के सर्किल रेट से 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी.
केवल 25 प्रतिशत एकमुश्त राशि सलामी के रूप में लेकर सरकार संस्थान खोलने के लिए जमीन देगी. इसके साथ ही स्कूल या अस्पताल खोलने के लिए समयावधि भी निर्धारित की गयी है. तीन वर्षों के अंदर स्कूल या अस्पताल चालू नहीं होने पर जमीन वापस ले ली जायेगी. इतना ही नहीं संबंधित संस्था से जमीन की पूरी कीमत वसूलने के साथ दंडित करने की कार्यवाही भी की जायेगी.
नीति का निर्धारण कर संकल्प जारी : भू-राजस्व विभाग ने इससे संबंधित नीति का निर्धारण कर संकल्प जारी कर दिया है. संकल्प में कहा गया है कि गैर सरकारी संस्थान, चैरिटेबल एवं स्प्रिचुअल संस्थाओं को शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करायी जायेगी.
राज्य के पिछड़े प्रखंड व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्कूल व स्वास्थ्य कार्य से संबंधित संस्था खोलने के लिए इच्छुक संस्था को जमीन के सर्किल रेट से 75 फीसदी की छूट दी जायेगी. प्रचलित बाजार मूल्य का 25 फीसदी एक मुश्त सलामी के रूप में ली जायेगी. वैसे प्रखंड जो पिछड़े की श्रेणी में नहीं आते हों, वहां स्कूल और अस्पताल खोलने के लिए जमीन के सर्किल रेट में 50 फीसदी की छूट दी जायेगी. जमीन पर स्थित संरचना और पेड़ आदि की राशि का भुगतान अलग से करना होगा.
पहले से काम कर रहे संगठनों को ही लाभ : जमीन की कुल सलामी का एक प्रतिशत वार्षिक लगान के रूप में निर्धारित किया जायेगा. रियायती दर पर जमीन केवल इन क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले एनजीओ, स्प्रिचुअल और चैरिटेबल संस्थाओं को ही दी जायेगी. उनको सलामी की राशि का भुगतान पांच आसान वार्षिक किस्तों में करने की भी छूट दी जायेगी.
सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में बेहतरी के लिए स्कूल और अस्पताल खोलने वाली संस्थाओं को सस्ती दर पर जमीन देने का फैसला किया है. पिछड़े क्षेत्रों में जमीन के सर्किल रेट पर 75 प्रतिशत और शेष जगहों पर 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी. स्कूल व अस्पताल खोलने की इच्छुक संस्थाओं को इसके अलावा भी हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं.
केके सोन, सचिव, भू-राजस्व विभाग

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