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रामगढ़ में मॉब लिंचिंग : अलीमुद्दीन हत्याकांड में हाइकोर्ट का फैसला, उम्र कैद की सजा पाये 8 अभियुक्तों को मिली जमानत

रांची : पिछले साल 29 जून को रामगढ़ के बाजारटांड़ स्थित सिदो-कान्हू जिला मैदान के पास प्रतिबंधित मांस ले जाने के आरोप में हुई मो अलीमुद्दीन की हत्या में उम्र कैद की सजा पाये 11 अभियुक्तों में से आठ को हाइकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की […]

रांची : पिछले साल 29 जून को रामगढ़ के बाजारटांड़ स्थित सिदो-कान्हू जिला मैदान के पास प्रतिबंधित मांस ले जाने के आरोप में हुई मो अलीमुद्दीन की हत्या में उम्र कैद की सजा पाये 11 अभियुक्तों में से आठ को हाइकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने सजायाफ्ताअों की अोर से दायर क्रिमिनल अपील याचिकाअों पर सुनवाई के बाद अनुसंधानकर्ता की दर्ज गवाही को देखते हुए रोहित ठाकुर, कपिल ठाकुर, राजू कुमार, संतोष सिंह, उत्तम राम, सिकंदर राम, विक्की साव व नित्यानंद महतो को जमानत प्रदान की.
वीडियो की वैधता पर उठाये सवाल : सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी ने खंडपीठ को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने सजा का मुख्य आधार घटना से संबंधित वीडियोग्राफी को माना है. लेकिन यह वीडियोग्राफी किसने की और पुलिस को कब व कैसे मिला, इसकी जानकारी नहीं दी गयी.
अनुसंधानकर्ता ने अपनी गवाही में भी कहा है कि उसने काफी गहराई से मामले की जांच की. लोगों के बीच जाकर पूछताछ की. पता लगाया, लेकिन वीडियो किसने बनाया है, कब आैर कैसे भेजा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पायी.
वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी ने वीडियो की वैधता पर ही सवाल उठाया, कहा : मामले में कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है. पोस्टमार्टम में मृतक का नाम नहीं है. उन्होंने प्रार्थियों को जमानत देने का आग्रह किया. राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता पंकज कुमार ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने आठ अभियुक्तों को जमानत प्रदान कर दी.
इन्हें मिली बेल : रोहित ठाकुर, कपिल ठाकुर, राजू कुमार, संतोष सिंह, उत्तम राम, सिकंदर राम, विक्की साव व नित्यानंद महतो
29 जून 2017 की घटना
रामगढ़ के बाजारटांड़ स्थित सिदो-कान्हू जिला मैदान के पास भीड़ ने 29 जून 2017 को प्रतिबंधित मांस से लदी मारुति वैन को रोक था. भीड़ ने वैन को आग के हवाले कर दिया था. चालक मनुआ गांव निवासी अलीमुद्दीन (42) की पीट-पीट कर हत्या कर दी गयी थी.
इन्होंने बाद में दायर की याचिका : दीपक मिश्र, छोटू वर्मा, विक्रम प्रसाद
11 को मिली थी उम्र कैद की सजा
मामले में पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया था. निचली अदालत ने 21 मार्च 2018 को मामले में आरोपी कपिल ठाकुर, रोहित ठाकुर, राजू कुमार, संतोष सिंह, उत्तम राम, छोटू वर्मा, दीपक मिश्र, विक्रम प्रसाद, सिकंदर राम, विक्की साव, नित्यानंद महतो को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा सुनायी थी. आरोपियों ने इस फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी.

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