बजट सत्र में पारित हो सकता है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक: पासवान
Author Prabhat khabar digital desk
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मुंबई: उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि उनके मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन को करीब करीब अंतिम रूप दे दिया है और इस संबंध में विधेयक को आगामी बजट सत्र में पारित कराए जाने की संभावना है. यहां जेएनपीटी में केंद्रीय भंडारण निगम के कार्यालय का दौरा करने आए […]
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मुंबई: उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि उनके मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण कानून में संशोधन को करीब करीब अंतिम रूप दे दिया है और इस संबंध में विधेयक को आगामी बजट सत्र में पारित कराए जाने की संभावना है.
यहां जेएनपीटी में केंद्रीय भंडारण निगम के कार्यालय का दौरा करने आए पासवान ने संवाददाताओं को बताया,‘‘हम उपभोक्ता संरक्षण कानून में किए जाने वाले संशोधन पर पहले से ही काम कर रहे हैं और भागीदारों से सुझाव ले रहे हैं.’’
उन्होंने कहा, ‘‘ विधेयक का मसौदा लगभग तैयार है. हमें इसी महीने मंत्रिमंडल के पास इसे भेजे जाने की उम्मीद है और विधेयक बजट सत्र के दौरान पारित हो सकता है.’’ मंत्री ने कहा कि भ्रामक विज्ञापन एवं ई.कामर्स क्षेत्र संशोधित कानून के दायरे में आएंगे. कानून में संशोधन करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को और सशक्त करना है.
उपभोक्ताओं के लिए जल्द और कम खर्च में न्याय दिलाने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण गठित करने का भी निर्णय किया है जिसके पास शिकायतों का निपटान करने के लिए सभी कार्यकारी व प्रवर्तन अधिकार होंगे और यह चूक करने वाली कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी कर सकेगा.
पासवान ने कहा, ‘‘ हमारी योजना उपभोक्ता मंचों को और सहज बनाने की भी है ताकि व्यक्ति को मामला पेश करने के लिए वकील करने की जरुरत न पडे. हम मामलों को तेजी से निपटाने की भी संभावना तलाश रहे हैं.’’
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