'LG राजनीति छोड़ कानून-व्यवस्था पर दें ध्यान', स्वाति मालीवाल को कार से घसीटने के मामले में बोले केजरीवाल

DCW चीफ स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि कल देर रात मैं दिल्ली में महिला सुरक्षा के हालात Inspect कर रही थी. एक गाड़ी वाले ने नशे की हालत में मुझसे छेड़छाड़ की और जब मैंने उसे पकड़ा तो गाड़ी के शीशे में मेरा हाथ बंद कर मुझे घसीटा.
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ और उन्हें कथित रूप से कार से घसीटे जाने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है. उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) पर निशाना साधा है और उनसे “कुछ दिन राजनीति छोड़, कानून एवं व्यवस्था पर ध्यान” देने का आग्रह किया है. इस बाबत केजरीवाल ने ट्वीट किया है.
अरविंद केजरीवाल का ट्वीट
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि दिल्ली में क़ानून व्यवस्था का क्या हाल हो गया ? गुंडों के हौसले इतने बढ़ गये कि महिला आयोग अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है. संविधान में बस एक यही काम LG साहिब को दिया है. LG साहिब से निवेदन है कि कुछ दिन राजनीति छोड़ कर क़ानून व्यवस्था पर ध्यान दें. हम पूरी तरह उनका सहयोग करेंगे.
क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दावा किया है कि दक्षिण दिल्ली में एम्स के बाहर एक कार से उन्हें 10-15 मीटर तक घसीटा गया. उनका कहना है कि गाड़ी की खिड़की में उनका हाथ फंस गया था और नशे में धुत वाहन चालक ने कार आगे बढ़ा दी. घटना गुरुवार तड़के की बतायी जा रही है. उस वक्त स्वाति मालीवाल दिल्ली में महिला सुरक्षा का जायज़ा लेने के लिए अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर थी.
दिल्ली में क़ानून व्यवस्था का क्या हाल हो गया? गुंडों के हौसले इतने बढ़ गये कि महिला आयोग अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है। संविधान में बस एक यही काम LG साहिब को दिया है। LG साहिब से निवेदन है कि कुछ दिन राजनीति छोड़ कर क़ानून व्यवस्था पर ध्यान दें। हम पूरी तरह उनका सहयोग करेंगे https://t.co/5ijcFGcua7
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 19, 2023
आरोपी हुआ गिरफ्तार
मामले को लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसकी पहचान 47 वर्षीय हरीश चंद्र के तौर पर हुई है. दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) चंदन चौधरी ने बताया कि महिला आयोग की प्रमुख की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 509 (शब्द, मुद्रा या कृत्य के जरिए महिला के शीलभंग का इरादा) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कोटला मुबारकपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है.
भाषा इनपुट के साथ
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