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शिंदे गुट की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी, मगर उद्धव ठाकरे को CM के रूप में दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता

Updated at : 11 May 2023 1:14 PM (IST)
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शिंदे गुट की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी, मगर उद्धव ठाकरे को CM के रूप में दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सर्वसम्मति से फैसला बड़ी बेंच को सौंप दिया है. कोर्ट ने कहा उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता. साथ शिंदे सरकार के गठन पर एससी ने कठोर टिप्पणी की है.

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सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया. CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ जिसमें जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं उन्होंने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला सही नहीं था. कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को सिर्फ पार्टी व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि पार्टी के अंदरुनी विवाद पर फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो स्थिति उनके पक्ष में होती.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को गैरकानूनी बताया

न्यायालय ने शिंदे गुट के भरत गोगावाले को शिवसेना पार्टी का सचेतक नियुक्त करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को गैरकानूनी बताया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पार्टी के अंदरुनी विवाद पर फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जा सकता है.

कोश्यारी का फैसला असंवैधानिक होने पर शिंदे-फडणवीस सरकार की वैधता पर भी आएगा फैसला 

यदि पांच-न्यायाधीशों की पीठ ये मानेगी कि, कोश्यारी का फैसला असंवैधानिक था, तो उसे शिंदे-फडणवीस सरकार की वैधता पर भी अपना फैसला सुनाना होगा, इसके अलावा एक सुनवाई के दौरान उसे “कानूनी पहेली” का जवाब देना होगा जो ठाकरे के राजनीतिक भाग्य को लेकर है, जिन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना करने के बजाय इस्तीफा देने का विकल्प चुना. शीर्ष अदालत ठाकरे की जोरदार दलील का जवाब देगी कि सभी अयोग्यता याचिकाएं – शिंदे खेमे के साथ-साथ ठाकरे गुट के खिलाफ लंबित – राजनीतिक विचारों और पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीधे स्थगित की जानी चाहिए.

शिंदे गुट वाली शिवसेना को मान्यता देने वाली याचिका पर भी सुनवाई 

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह होगा कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने का फैसला कानूनी रूप से सही था. दूसरी ओर, यदि अदालत पिछले जून की घटनाओं को शिवसेना में विभाजन के रूप में स्वीकार करती है, तो वह इस पर भी राय दे सकती है कि क्या शिंदे गुट ने सदन में किसी अन्य पार्टी के साथ विलय न करके दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. सभा. शीर्ष अदालत को इसके बाद शिंदे गुट के 16 विधायकों के खिलाफ तत्कालीन डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल द्वारा शुरू की गई अयोग्यता की कार्यवाही पर भी फैसला करना होगा.

अगर फैसला शिंदे के पक्ष में जाता है

अगर फैसला शिंदे के पक्ष में जाता हैयह मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत का संकेत होगा, जिससे वह राष्ट्रीय राजनीति में एक गंभीर और दीर्घकालिक खिलाड़ी बन जाएंगे, और निश्चित रूप से भाजपा के लिए जिसने शिवसेना में विभाजन का समर्थन किया. शीर्ष अदालत की मंजूरी की मुहर शिवसेना-बीजेपी गठबंधन को शिवसेना (यूबीटी) के पारंपरिक शिवसेना मतदाताओं से सहानुभूति बटोरने के प्रयासों का मुकाबला करने और मुंबई नगरपालिका चुनावों में उनकी संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करेगी.

शिंदे समर्थक फैसले से ठाकरे गुट से दलबदल का एक और दौर शुरू हो सकता है. शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में भी बने रह सकते हैं और 2024 के चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन का चेहरा भी बन सकते हैं. ऐसा फैसला उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़े झटके का संकेत होगा. शिंदे को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह सौंपने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका अभी भी लंबित है, सुप्रीम कोर्ट का एक प्रतिकूल फैसला उनके लिए चीजों को असंभव बना देगा

अगर फैसला शिंदे के खिलाफ जाता है

शिंदे के खिलाफ संविधान पीठ के फैसले से राज्यपाल के फैसले के खिलाफ अनिवार्य रूप से एक प्रतिकूल विचार होगा, जिसमें ठाकरे को ऐसा करने के लिए उनके संवैधानिक आधारों के बिना सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए कहा गया था. बदले में, यह भाजपा के समर्थन से राज्य में सरकार बनाने के लिए शिंदे को कोश्यारी के निमंत्रण को भी विफल कर सकता है. अगर अदालत को राज्यपाल के फैसले में संवैधानिक खामियां मिलती हैं, तो इसके परिणामस्वरूप मौजूदा राज्य सरकार का पतन हो सकता है.

लेकिन इस तरह की कार्रवाई से एक अधिक जटिल सवाल उठेगा क्योंकि ठाकरे ने शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना ही इस्तीफा दे दिया था और इसलिए, कोश्यारी के फैसले को कानून में खराब घोषित करना उन्हें स्वचालित रूप से सीएम के रूप में बहाल नहीं कर सकता है. ऐसे परिदृश्य में, संविधान पीठ को एक संवैधानिक और कानूनी रूप से अनुमेय मार्ग का चार्ट बनाना पड़ सकता है, जहां शिंदे और ठाकरे दोनों को अयोग्यता की कार्यवाही का सामना करने के साथ-साथ निर्धारित प्रक्रिया के बाद विधानसभा में अपनी ताकत साबित करने के लिए समान अवसर पर रखा जा सके. अदालत द्वारा

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Abhishek Anand

लेखक के बारे में

By Abhishek Anand

'हम वो जमात हैं जो खंजर नहीं, कलम से वार करते हैं'....टीवी और वेब जर्नलिज्म में अच्छी पकड़ के साथ 10 साल से ज्यादा का अनुभव. झारखंड की राजनीतिक और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग के साथ-साथ विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में रिपोर्टिंग. राजनीतिक और क्षेत्रीय पत्रकारिता का शौक.

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