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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और CJI कमेटी बनाकर करें CEC और EC की नियुक्ति

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश की समिति द्वारा की जाए.

By Samir Kumar
Updated Date
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
फोटो : सोशल मीडिया

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