आर्यन खान के केस में CBI कार्रवाई के खिलाफ बंबई हाईकोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े

दिल्ली उच्च न्यायालय ने समीर वानखेड़े को 22 मई तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था, जिसके बाद वे सीबीआई द्वारा समन किये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुई थे.
एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ बंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आज दोपहर 2:30 बजे उनकी याचिका पर बंबई हाईकोर्ट में अत्यावश्यक सुनवाई होगी. अपनी याचिका में उन्होंने यह दावा किया है कि आर्यन खान के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है.
गौरतलब है कि समीर वानखेड़े ने 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में कथित रूप से 25 करोड़ की राशि मांगने के मामले में आज बंबई हाई कोर्ट का रुख किया. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 मई को उन्हें 22 मई तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था, जिसके बाद वे सीबीआई द्वारा समन किये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुई थे.
बाॅलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े काफी चर्चा में रहे थे. लेकिन बाद में समीर वानखेड़े ही जांच के दायरे में आ गये क्योंकि उनपर यह आरोप लगा कि उन्होंने शाहरुख खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी है. साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने की धमकी दी थी. विजिलेंस विभाग की जांच में यह बात भी सामने आयी थी कि आर्यन खान और उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था बावजूद इसके समीर वानखेड़े ने उन्हें गिरफ्तार किया.
शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी के बयान के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की. पूजा ददलानी का कहना है कि शुरुआत में 25 करोड़ की मांग की गयी थी लेकिन सौदा 18 करोड़ में तय हुआ था. उन्होंने टोकन मनी के रूप में 50 लाख रुपये केपी गोसावी को थी जो गवाहों में से एक था. समीर वानखेड़े एक सख्त अधिकारी के रूप में पहचाने जाते थे, जिन्होंने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी. 2021 में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद उनपर कई गंभीर आरोप लगे. सीबीआई ने अपने चार्जशीट में दावा किया है कि उन्होंने पांच साल में छह बार विदेश यात्रा की. साथ ही रिश्वत मांगने जैसे कई गंभीर आरोप भी उनपर लगाये गये.
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By रजनीश आनंद
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रजनीश आनंद झारखंड की राजधानी रांची में रहती हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हैं. उन्होंने वर्ष 2000 में पत्रकारिता की शुरुआत झारखंड जागरण दैनिक से की. इसके बाद प्रभात खबर, हिंदुस्तान, रांची एक्सप्रेस और दैनिक जागरण सहित कई प्रमुख समाचार संस्थानों के लिए रिपोर्टिंग और स्वतंत्र लेखन किया. प्रिंट मीडिया के दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और सांध्य प्रकाशनों में काम करने के साथ-साथ वे वर्ष 2012 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.
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