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Rahul Gandhi Modi Defamation Case : कौन हैं पूर्णेश मोदी? जिनकी याचिका पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई

केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज करायी थी. शिकायत के मुताबिक, 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कथित टिप्पणी की थी.

Rahul Gandhi Modi Surname Defamation Case: मोदी सरनेम पर कथित टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है. गुजरात में सूरत की एक अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनायी है. वैसे, इस मामले में राहुल गांधी को तुरंत जमानत मिल गई. आपको बता दें कि यह मामला 2019 का है. राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात से भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने इस मामले में क्रिमिनल डिफेमेशन यानी आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था.

पूर्णेश मोदी कौन हैं?

गुजरात के सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी पहली बार 2013-17 की गुजरात की तेरहवीं विधानसभा उपचुनाव में जीत कर सदन में पहुंचे थे. 22 अक्टूबर 1965 को सूरत में जन्मे पूर्णेश मोदी पेशे से अधिवक्ता हैं. उन्होंने स्नातक, बी.कॉम, एलएलबी की शिक्षा ली है. पूर्णेश विवाहित हैं और उनकी पत्नी का नाम बीनाबेन है. वह सूरत के अदजान इलाके में अपने परिवार के साथ रहते हैं.

राहुल गांधी के खिलाफ मामला क्या था ?

केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज करायी थी. शिकायत के मुताबिक, 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कथित टिप्पणी की थी. शिकायत में यह कहा गया कि राहुल गांधी ने उस चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी पर निशाना साधते हुए ‘मोदी’ सरनेम के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था.

Also Read: Rahul Gandhi LIVE: मोदी सरनेम मामला, जाएगी राहुल गांधी की संसद सदस्यता? बोलीं प्रियंका- न डरे हैं, न डरेंगे पूर्णेश मोदी ने कहा था- आखिरी सांस तक लड़ेंगे लड़ाई

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया था. पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाये गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची. इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आये. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे. अब कोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्णेश मोदी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा है- मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं.

राहुल गांधी इन धाराओं के तहत दोषी करार

राहुल गांधी के विरुद्ध यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत अक्टूबर 2019 में दर्ज कराया गया था. इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे. आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था. राहुल को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है. इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है. राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ. इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए हम किसी तरह की दया की याचना नहीं करते हैं.

Rajeev Kumar
Rajeev Kumar
राजीव, 14 वर्षों से मल्टीमीडिया जर्नलिज्म में एक्टिव हैं. टेक्नोलॉजी में खास इंटरेस्ट है. इन्होंने एआई, एमएल, आईओटी, टेलीकॉम, गैजेट्स, सहित तकनीक की बदलती दुनिया को नजदीक से देखा, समझा और यूजर्स के लिए उसे आसान भाषा में पेश किया है. वर्तमान में ये टेक-मैटर्स पर रिपोर्ट, रिव्यू, एनालिसिस और एक्सप्लेनर लिखते हैं. ये किसी भी विषय की गहराई में जाकर उसकी परतें उधेड़ने का हुनर रखते हैं. इनकी कलम का संतुलन, कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाता और पाठकों के दिलों में उतारता है. जुड़िए [email protected] पर

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