राहुल गांधी की मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है. मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा मिली है. सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को यह सजा सुनाई है. हालांकि सजा के बाद राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, और इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है.
दिल्ली पुलिस ने अडानी समूह मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया है.
राहुल गांधी को कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के खिलाफ कांग्रेस उग्र है. आज यानी शुक्रवार को कांग्रेस समेत कुछ अन्य विपक्षी दलों के सांसद दिल्ली के विजय चौक तक मार्च निकाल रहे हैं. वहीं विपक्षी दलों के मार्च को देखते हुए विजय चौक की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है. राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने OBC समाज का अपमान किया है. उन्हें चोर कहा. समाज और कोर्ट के द्वारा बार-बार समझाने और माफ़ी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार OBC समाज की भावना को ठेस पहुंचाई.
बीजेपी की ओर से आज यानी शुक्रवार को राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा अहंकार के कारण नहीं मांगी माफी. बीजेपी ने राहुल गांधी से कहा कि जो लोग सदन में कामकाज नहीं चलने दे रहे, वहीं लंदन में जाकर सवाल उठा रहे हैं. केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि राजनीति के स्तर को सबसे ज्यादा राहुल गांधी ने गिराया है.
राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस में आक्रोश है. पार्टी फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की भी कोशिश में जुटी है. कांग्रेस ने विपक्षी दलों को साथ लेने के साथ-साथ मुद्दे को लेकर जनता के बीच उतरने का फैसला किया है. इस फैसले को लेकर कांग्रेस आज यानी सोमवार को दिल्ली और अन्य राज्यों में इस प्रदर्शन करेगी.
नयी दिल्ली, कांग्रेस ने मानहानि के एक मामले में सूरत की अदालत द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए विपक्षी दलों को साथ लेने और जनता के बीच उतरने का फैसला किया है. मुख्य विपक्षी दल सोमवार को दिल्ली और अन्य राज्यों में इस विषय को लेकर प्रदर्शन करेगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस ने अपने और कई अन्य विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का समय मांगा है.
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये पहला निर्णय है और न्यायिक अनुक्रम में सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, इसे हम ऊपरी अदालत में लेकर जाएंगे. ये गलत निर्णय है और कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता. हम आश्वस्त हैं कि इस विषय पर एक सकारात्मक निर्णय आएगा. उन्होंने कहा कि कोलार वाले वक्तव्य के विषय में सूरत के मेजिस्ट्रट ने जैसे निर्णय दिया है वो धारा 202 का उल्लंघन है. सरकार जानबूझकर गलत केसेस थोपकर रोज आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब से जनहित के मुद्दे उठाने में कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं हिचकेंगे.
पूर्व केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. रवि शंकर ने कहा कि कोर्ट में क्या बोले राहुल गांधी कि मुझे दया की जरूरत नहीं है. सत्य मेरा हथियार और अहिंसा उसे पाने का तरीका इसपर रवि शंकर ने कहा कि क्या कांग्रेस को अदालत के फैसले पर भी विश्वास नहीं हैं. उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि क्या सत्य अहिंसा का मतलब अपमान करना है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी पर उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने पर कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है. हम शुरू से ही जानते थे क्योंकि वे जज बदलते रहे. हम कानून, न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और हम कानून के अनुसार इसके खिलाफ लड़ेंगे.
राहुल गांधी को मिला सजा पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम कहते रहते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि न्यायपालिका, ईसीआई, ईडी पर दबाव है और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है. सभी निर्णय प्रभाव में लिए जाते हैं. इस तरह की टिप्पणियां आम हैं. राहुल गांधी एक साहसी व्यक्ति हैं और केवल वे ही एनडीए सरकार का मुकाबला कर सकते हैं.
राहुल गांधी को मिली सजा को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. प्रियंका ने कहा कि मेरे भाई न कभी डरे हैं, न कभी डरेंगे. सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे. देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे. सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है.
राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया है. उन्हें 2 साल की सजा मिली है. पूर्णेश मोदी के वकील केतन रेशमवाला ने कहा कि सजा के खिलाफ राहुल गांधी की दलील है कि उन्हें अपील की अवधि तक जमानत पर रिहा किया जा सकता है और कानून के अनुसार, अदालत ने उसे 30 दिनों के लिए जमानत दे दी है और अपील तक, अदालत द्वारा सजा को निलंबित कर दिया गया है.
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