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सांसदी जाने के बाद गुस्से में दिखे राहुल गांधी, कहा- मैं सावरकर नहीं, गांधी हूं, गांधी माफी नहीं मांगता

राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अदाणी समूह से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के लिए उन पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगा रही है. राहुल गांधी ने कहा, असली सवाल यह है कि अदाणी समूह में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, वो पैसा किसका है?

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान राहुल गांधी गुस्से में नजर आये. उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी से कई सवाल भी पूछे और कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों का एक के बाद एक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और डरने वाले नहीं हैं. राहुल गांधी ने लंदन में दिये अपने बयान पर कहा, मैं सावरकर नहीं, गांधी हूं और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता.

अदाणी मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सरकार पर लगाया गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अदाणी समूह से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के लिए उन पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगा रही है. राहुल गांधी ने कहा, असली सवाल यह है कि अदाणी समूह में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, वो पैसा किसका है?

मोदी डर गये हैं, इसलिए उन्हें अयोग्य करार दिया गया

राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इससे डरे हुए थे कि वह फिर से सदन में अडाणी मामले पर बोलेंगे. कांग्रेस नेता ने कहा, अदाणी जी की शेल कंपनी हैं, उनमें 20 हजार करोड़ रुपया किसी ने निवेश किया है, ये पैसे किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा. मोदी जी और अदाणी जी के रिश्ते के बारे में पूछा. मेरी बातों को सदन की कार्यवाही से हटाया गया.

संसद में मेरी आवाज दबायी गयी : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, मेरे बारे में मंत्रियों ने झूठ बोला, जबकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसका दावा किया गया था. मैंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि मुझे जवाब देने का मौका मिले, लेकिन मौका नहीं मिला.

हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिये लड़ रहा हूं, आगे भी लडता रहूंगा : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, इस बात पर जोर दिया, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिये लड़ रहा हूं, आगे भी लडता रहूंगा. मैं नहीं डरता.

2019 के मानहानि मामले में दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी की गयी सांसदी

गौरतलब है कि केरल की वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनका अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है. सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया तथा दो साल कारावास की सजा सुनाई.

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