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प्राइवेट स्कूलों को फीस में करनी होगी 15 फीसद की कटौती, अभिभावकों को मिलेगी बड़ी राहत

private school fees Private schools will have to cut fees by 15%, parents will get big relief private school fee waiver कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल की फीस देने में अभिभावनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. इन सभी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. दिल्ली सरकार का यह आदेश पिछले साल के सत्र से लागू होगा . अगर किसी स्कूल ने पैसे ले लिये हैं तब भी उन्हें पैसे लौटाने होंगे या एंडवांस फीस के रूप में इसे जमा कर लेना होगा.

दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावनों को बड़ी राहत मिली है. सरकार ने आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस में 15 फीसदी की कटौती करनी होगी. सरकार के इस फैसले के बाद अभिभावनों को भी फीस भरने में आसानी होगी.

कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल की फीस देने में अभिभावनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. इन सभी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. दिल्ली सरकार का यह आदेश पिछले साल के सत्र से लागू होगा . अगर किसी स्कूल ने पैसे ले लिये हैं तब भी उन्हें पैसे लौटाने होंगे या एंडवांस फीस के रूप में इसे जमा कर लेना होगा.

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इस मामले में पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, कोरोना काल में जब सभी पेरेंट्स आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, इस दौरान फीस में 15% की कटौती उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी. स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स की आर्थिक तंगी के कारण बकाया फीस का भुगतान न करने के आधार पर स्कूल की किसी भी गतिविधि में छात्रों को भाग लेने से नहीं रोकेगा.

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दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सबसे पहले एक आदेश जारी किया जिसमें बताया कि निजी स्कूलों को वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी गयी. सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गयी हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को 2020-2021 में वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने की छूट तो दे दी लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उन्हें अपनी फीस में 15% की कटौती भी करनी होगी. इस फैसले के बाद सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस में कटौती करनी होगी

Prabhat Khabar Digital Desk
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