अब अनचाहे Call और Messages से मिलेगी मुक्ति, TRAI ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों को जारी किया निर्देश
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 16 Feb 2023 9:13 PM
TRAI ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को बार-बार परेशान करने वाले और अनधिकृत संदेश भेजने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया, टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से हेडर एवं संदेश के खाके का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं
नयी दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को बार-बार परेशान करने वाले और अनधिकृत संदेश भेजने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए बृहस्पतिवार को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से हेडर एवं संदेश के खाके का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इसके लिए उन्हें सभी पंजीकृत हेडर एवं संदेशों के खाके (टेम्पलेट) का ‘डिस्ट्रिब्यूटिड लेजर टेक्नोलॉजी’ (डीएलटी) मंच पर दोबारा सत्यापन करने को कहा गया है.
इसके साथ ही TRAI ने कहा है कि सत्यापित नहीं किए गए सभी हेडर एवं संदेशों के टेम्पलेट को क्रमशः 30 एवं 60 दिन के भीतर प्रतिबंधित करना होगा। दूरसंचार कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि अस्थायी हेडर को समयसीमा खत्म होने के फौरन बाद निष्क्रिय कर दिया जाए.
ट्राई ने कहा, ‘‘संदेश पाने वाले लोगों के बीच भ्रम को दूर कर इसका दुरुपयोग रोकने के लिए काम करें। एक्सेस प्रोवाइडर एक जैसे दिखने वाले किसी भी हेडर को अलग-अलग इकाइयों के नाम पर पंजीकृत न करें’’, अनधिकृत एवं गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से भेजे जाने वाले संदेशों पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार कंपनियों को कहा गया है कि वे डीएलटी मंच पर पंजीकृत नहीं की गई टेलीमार्केटिंग इकाइयों पर रोक लगाए.
दूरसंचार कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रचारात्मक संदेश अपंजीकृत टेलीमार्केटर या 10 अंक वाले फोन नंबर का इस्तेमाल करने वाले टेलीमार्केटर की तरफ से न भेजा जाए.
इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाली टेलीमार्केटिंग एजेंसियों पर कार्रवाई करने के लिए भी दूरसंचार कंपनियों को कहा गया है। इसके साथ ही उनपर संबंधित कानूनों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है. ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को इन निर्देशों का अनुपालन 30 दिन के भीतर करने को कहा है.
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