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'राइट टू रिजेक्ट' को लेकर भाजपा नेता की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस

Updated at : 15 Mar 2021 1:27 PM (IST)
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'राइट टू रिजेक्ट' को लेकर भाजपा नेता की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस

Supreme Court, central government, election Commission of India, Nota : नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है.

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है.

मालूम हो कि अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर कहा है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में ‘नोटा’ के पक्ष में अधिक वोट पड़े हैं, तो चुनाव आयोग को चुनाव परिणाम रद्द करने और नये चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया जाये.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने कानून मंत्रालय और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया. साथ ही याचिका पर जवाब तलब किया है.

मालूम हो कि ‘राइट टू रिजेक्ट’ को लेकर भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से यह याचिका दाखिल की गयी है. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी उपस्थित थीं.

याचिका के जरिये अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में ‘नोटा’ के पक्ष में सबसे अधिक वोट पड़े हैं. उस चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों को दोबारा कराये जा रहे चुनाव में खड़ा होने पर रोक लगायी जाये.

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