NEET-UG 2024: दिल्ली हाई कोर्ट NTA को जारी किया नोटिस, काउंसलिंग पर रोक से इनकार, अगली सुनवाई 5 जुलाई को
Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 12 Jun 2024 5:29 PM
Delhi High Court
NEET-UG 2024: दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है.
NEET-UG 2024: दिल्ली हाई कोर्ट में एनईईटी को लेकर सुनवाई हुई. एनटीए के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने परीक्षा एजेंसी को नोटिस जारी किया. याचिका में पेपर लीक होने, प्रश्न में विसंगति और एनईईटी परीक्षा 2024 में प्रतिपूरक अंक देने का आरोप लगाया गया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को सूचीबद्ध की गई है. कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है.
NEET-UG 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर
NEET-UG 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है. उम्मीदवारों द्वारा दायर नई याचिका में NEET UG परीक्षा में 1500 से अधिक छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने की समीक्षा के लिए NTA द्वारा गठित पैनल के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2022 के खिलाफ याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2022 में आयोजित नीट-पीजी परीक्षा में विसंगतियों का आरोप लगाया गया था और answer key तथा उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक किए जाने का अनुरोध किया गया था. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने 2022 में प्रीतिश कुमार नामक एक अभ्यर्थी और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा, समय बीत जाने के कारण ये याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं.
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