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सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद साईंबाबा और शनि शिंगणापुर में पूजा करेंगे उद्धव ठाकरे

Updated at : 12 May 2023 7:56 AM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद साईंबाबा और शनि शिंगणापुर में पूजा करेंगे उद्धव ठाकरे

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अविभाजित शिवसेना में विद्रोह के कारण राज्य में 2022 के राजनीतिक संकट पर अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया. इसके बाद आज साईंबाबा और शनि शिंगणापुर में उद्धव ठाकरे पूजा करेंगे.

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र में पिछले साल जून में हुए सियासी उठापटक पर अपना फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया होता, तो वह उनके नेतृत्व वाली सरकार को बहाल करने पर विचार कर सकता था. कोर्ट के इस फैसले पर शिवसेना (यूटीबी) ने खुशी जाहिर की है. इस बीच पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज शिरडी में प्रसिद्ध साईंबाबा मंदिर और पश्चिमी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पास के शनि शिंगणापुर मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बहुप्रतीक्षित फैसला

बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अविभाजित शिवसेना में विद्रोह के कारण राज्य में 2022 के राजनीतिक संकट पर अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाए जाने के एक दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंदिरों की यात्रा करेंगे. आपको बता दें कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरुवार को सर्वसम्मति वाले अपने फैसले में कहा कि वह उद्धव ठाकरे नीत तत्कालीन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को बहाल नहीं कर सकता क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष जून माह में शक्ति परीक्षण का सामना किए बिना ही पद से इस्तीफा दे दिया था. आदेश का मतलब है कि विद्रोह का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

क्या कहा कोर्ट ने

-राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला गलत था

-विश्वास मत का सामना किये बिना उद्धव ने दिया इस्तीफा, अब नहीं बना सकते मुख्यमंत्री

-16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे का जल्द हो निपटारा

Also Read: महाराष्ट्र राजनीतिक संकट: SC के फैसले से न किसी की हार, न किसी की जीत, शिवसेना के दोनों गुट मना रहे जश्न
स्पीकर के अधिकार से जुड़े फैसले को बड़ी पीठ को भेजा

शीर्ष अदालत ने विधायकों को अयोग्य करार देने के संबंध में स्पीकर के अधिकार से जुड़े फैसले को सात जजों की बड़ी पीठ को भेज दिया. ये बेंच रिव्यू करेगी कि अगर किसी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो क्या वह दलबदल कानून के तहत विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सभी मामलों में नहीं ले सकते.

भाषा इनपुट के साथ

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Amitabh Kumar

लेखक के बारे में

By Amitabh Kumar

डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.

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