गैंगस्टर छोटा राजन को 26 करोड़ की रंगदारी मामले में दो साल कैद, जानें पूरा मामला

Latest Mumbai News मुंबई की सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने सोमवार को रंगदारी मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने छोटा राजन समेत तीन अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है. छोटा राजन पर पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर को धमका कर 26 करोड़ की वसूली मांगने का आरोप है.
Latest Mumbai News मुंबई की सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने सोमवार को रंगदारी मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने छोटा राजन समेत तीन अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है. छोटा राजन पर पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर को धमका कर 26 करोड़ की वसूली मांगने का आरोप है.
Mumbai Sessions Court sentences Gangster Chhota Rajan and three others to two-year imprisonment in connection with an extortion case.
— ANI (@ANI) January 4, 2021
मुंबई की सीबीआई कोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद गैंगस्टर छोटा राजन को नवी मुंबई के पनवेल में बिल्डर नंदू वाजेकर से रंगदारी मांगने का दोषी पाया गया. छोटा राजन के साथ-साथ इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है.
वर्ष 2015 में नंदू वाजेकर ने पुणे में एक जमीन खरीदी थी जिसके एवज में एजेंट परमानंद ठक्कर को दो करोड़ रुपये कमीशन के रूप में देना तय हुआ था. परमानंद ठक्कर को और पैसे चाहिए थे. लेकिन, नंदू वाजेकर ने इससे इनकार कर दिया.
जानकारी के मुताबिक, ठक्कर ने इस मामले में छोटा राजन ने संपर्क किया. जिसके बाद छोटा राजन ने अपने कुछ लोगों को कार्यालय भेजा और धमकी देना शुरू किया. वाजेकर से दो करोड़ के बदले में सीधे 26 करोड़ की रकम मांगी गयी. ऐसा नहीं करने पर वाजेकर को मौत की धमकी भी दी गयी. फिलहाल, ठक्कर फरार चल रहा है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
उल्लेखनीय है कि मुंबई में यह तीसरा मामला है जिसमें छोटा राजन को सजा हुई हैं. इसके पहले दिल्ली में जाली पासपोर्ट मामले में भी छोटा राजन को सजा हो चुकी है.
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