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Supreme Court: लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को न्यायधीश बनाने के खिलाफ उठ रहे सवाल, जानें पूरा मामला

Updated at : 04 Feb 2023 10:25 AM (IST)
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Supreme Court: लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को न्यायधीश बनाने के खिलाफ उठ रहे सवाल, जानें पूरा मामला

Supreme Court: उन्होंने कहा कि भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल (मदुरै बेंच) गौरी ने कानून के विकास में योगदान दिया था. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया, जिन्होंने राजनीतिक दलों के सदस्यों के रूप में काम किया, हालांकि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है.

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Supreme Court: न्यायिक नियुक्तियों पर बढ़ते विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा एडवोकेट लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायधीश के रूप में नामित करने का निर्णय संदेह के घेरे में आ गया है, बार के एक वर्ग ने सिफारिश को ‘परेशान करने वाला’ और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के हित के खिलाफ बताया है. उन्होंने कहा कि भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल (मदुरै बेंच) गौरी ने कानून के विकास में योगदान दिया था. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया, जिन्होंने राजनीतिक दलों के सदस्यों के रूप में काम किया, हालांकि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को संबोधित एक पत्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को संबोधित एक पत्र में, अधिवक्ताओं के समूह ने गौरी को पदोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश पर चिंता जताई है, जो अपने स्वयं के प्रवेश द्वारा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महासचिव हैं. चिट्ठी में लिखा है, “हम पूर्वाभास की भावना के साथ लिखते हैं, इन परेशान समय में जब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अभूतपूर्व और अनुचित आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम आशंकित हैं कि इस तरह की नियुक्तियाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कम करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं. इस समय, संस्थान को अपनी प्रशासनिक कार्रवाई से कमजोर होने से बचाने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है.”

राजनीतिक संबद्धता के आलोक में फैसले पर उठाया सवाल

कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और के.एम. जोसेफ ने 17 जनवरी को उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए गौरी और चार अन्य वकीलों के नाम प्रस्तावित किए थे. हालांकि, बाद में कई लोगों ने नामांकित व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता के आलोक में फैसले पर सवाल उठाया. गौरी को धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ ‘अभद्र भाषा’ के रूप में वर्णित किए जाने के लिए भी आलोचना मिली है. मद्रास उच्च न्यायालय बार के सदस्य, जिनमें अधिवक्ता एन.जी.आर. प्रसाद, आर. वैगई, एस.एस. वासुदेवन, अन्ना मैथ्यू, और डी. नागासैला ने आरोप लगाया है कि गौरी के ‘प्रतिगामी विचार’ मूलभूत संवैधानिक मूल्यों के लिए पूरी तरह से ‘विपरीत’ हैं और “उनकी गहरी धार्मिक कट्टरता को दर्शाते हैं जो उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य बनाती हैं.”

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Aditya kumar

लेखक के बारे में

By Aditya kumar

I adore to the field of mass communication and journalism. From 2021, I have worked exclusively in Digital Media. Along with this, there is also experience of ground work for video section as a Reporter.

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