13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

कर्नाटक हाईकोर्ट से एक्स को झटका, याचिका खारिज, HC ने कहा- मानने होंगे भारत के नियम

Karnataka High Court: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) को कर्नाटक हाई कोर्ट से झटका लगा है. केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली एक्स की याचिका को कोर्ट ने बुधवार (24 सितंबर 2025) को खारिज कर दिया. कोर्ट ने दो टूक कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए यहां कानूनों का पालन करना ही होगा.

Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (24 सितंबर) को एक्स(ट्विटर) की ओर से केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना जरूरी है. एक्स कॉर्प की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं, इसे खारिज किया जाता है. कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता है, इसका विनियमन जरूरी है, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में.

एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

इससे पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को कुछ अकाउंट्स और पोस्ट ब्लॉक करने का निर्देश दिए थे, लेकिन एक्स ने इसे चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया. एक्स ने अपनी दलील में कहा कि कंपनी अमेरिकी कानूनों के तहत काम करती है, उसे अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है. ऐसे में वो भारत सरकार के टेकडाउन आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है. इस कोर्ट ने साफ कर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना जरूरी है.

विदेशी कंपनी के लिए अधिकार नहीं- हाई कोर्ट

एक्स कॉर्प की याचिका को खारिज करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनियों को बिना नियंत्रण के काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 देश के लोगों के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करता है, इसे विदेशी कंपनियों या गैर भारतीय नागरिकों के लिए लागू नहीं किया जा सकता.

Pritish Sahay
Pritish Sahay
12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel