Kangana Ranaut: कंगना के ऑफिस में BMC की तोड़फोड़ मामले पर सुनवाई टली

बृह्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस को तोड़ने का ममाला अब बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में है.
बृह्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस को तोड़ने का ममाला अब बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में है. इस मामले में हाई कोर्ट में कई दिनों से सुनवाई हो रही है. वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी. बॉम्बे हाईकोर्ट अब BMC की ओर से कार्रवाई में कंगना के आफिस के एक हिस्से को गिराए जाने के मामले में अब 5 अक्टूबर सुनवाई करेगा.
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में कंगना रनौत की पाली हिल ऑफिस को ध्वस्त कर दिया गया था. बीएमसी का दावा है कि इसमें अवैध निर्माण हैं. हाई कोर्ट ने 9 सितंबर को बीएमसी की कार्रवाई को रोक दिया था, जिसे अभिनेत्री की जीत की तरह माना जा रहा था. कंगना ने बीएमसी से अपने ऑफिस की तोड़फोड़ के लिए 2 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है. कंगना रनौत के वकील ने अदालत से कहा था कि “कोई निर्माण नहीं चल रहा था. नोटिस जारी नहीं किया गया था. बीएमसी अधिनियम की धारा 354 ए के तहत अधिकारियों को पहले व्यक्ति को परमिट जारी करने का अवसर देने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए था.
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रनौत ने नौ सितम्बर को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसमें याचना की गई कि कि यहां पाली हिल क्षेत्र में उनके बंगले के एक हिस्से को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने को अदालत अवैध घोषित करे. अभिनेत्री ने इसके बाद अपनी याचिका में संशोधन करते हुए बीएमसी से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग भी की थी.रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणियों के परिणामस्वरूप बीएमसी ने तोड़फोड़ की कार्रवाई का फैसला किया.
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