Coronavirus Lockdown : काम के दौरान कोरोना संक्रमित पाया गया कामगार, तो फैक्‍टरी पर नहीं गिरेगी गाज, सरकार ने अफवाहों का किया खंडन

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Coronavirus Lockdown : काम के दौरान कोरोना संक्रमित पाया गया कामगार, तो फैक्‍टरी पर नहीं गिरेगी गाज, सरकार ने अफवाहों का किया खंडन

Kanyakumari: Workers transfer sacks containing rice grain from a goods train to trucks for further transportation, during the nationwide lockdown to curb the spread of c0ronavirus, at Nagercoil in Kanyakumari district, Thursday, April 23, 2020. (PTI Photo)(PTI23-04-2020_000168B)

गृह मंत्रालय (home Ministry) ने साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन (CoronaLockdown) के दिशानिर्देशों में किसी कर्मचारी में कोविड-19 (COVID19) संक्रमण की पुष्टि होने पर फैक्टरी को सील करने संबंधी कोई उपबंध नहीं है.

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नयी दिल्‍ली : लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने कुछ मामलों में रियायत दी है. जिसमें फैक्‍टरी को खोले जाने का आदेश दिया गया है. इस बीच गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को लेकर संशय की स्थिति बन गयी और अफवाहें फैलने लगी कि काम के दौरान अगर कोई भी कामगार कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया जाता है, तो फैक्‍टरी को सील कर दिया जाएगा और उसके सीइओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सरकार नेे इन अफवाहों को पूरी तरह से गलत बताया है.

गृह मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन के दिशानिर्देशों में किसी कर्मचारी में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि होने पर फैक्टरी को सील करने संबंधी कोई उपबंध नहीं है.

गृहमंत्रालय ने कहा, लॉकडाउन दिशानिर्देशों की गलत व्याख्या के चलते कुछ कंपनियों और मीडिया ने आशंकाएं प्रकट की हैं कि अगर काम के दौरान कोई कर्मचारी कोरोना का पॉजिटिव पाया जाएगा तो फैक्‍टरी को 3 महीने के लिए सील कर दिया जाएगा और कंपनी के सीइओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन दिशानिर्देश का कोई भी उपबंध नहीं कहता है कि फैक्टरी में कोविड-19 के संक्रमित कर्मचारी के पाये जाने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कैद की सजा समेत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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गौरतलब है कि पहला लॉकडाउन खत्‍म होने के एक दिन बाद 15 अप्रैल को गृहमंत्रालय ने कुछ दिशानिर्देश जारी किये थे. उसके अनुसार नियमों की परवाह किये बिना सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को अपराध बताया था. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 पर रोक के लिए लागू लॉकडाउन के वास्ते जारी अपने संशोधित दिशानिर्देशों में इस कृत्य को संख्त आपदा प्रबंधन कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध बना दिया है.

मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. विभिन्न शहरों में नगरपालिका कानूनों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध है, लेकिन देश में लोगों द्वारा इसे शायद ही गंभीरता से लिया जाता है. बृह्न मुंबई महानगरपालिका ने सार्वजनिक स्थान पर थूकते पकड़े गए व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है. इसी तरह के उपाय दिल्ली नगर निगमों और कई अन्य राज्यों में भी हैं.

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बिहार, झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, नागालैंड और असम ने कोविड-19 के प्रकोप के बीच बिना धुंए वाले तंबाकू उत्पादों के उपयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक के लिए पहले ही आदेश जारी किए हैं. लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाये जाने के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (बी) के तहत थूकने को एक जुर्माने के साथ दंडनीय बनाया गया है.

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय निर्देशों में कहा गया है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा. शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए और थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए निर्देशों को जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित जुर्माने और दंडात्मक कार्रवाई के अनुसार लागू किया जाएगा. निर्देशों में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकारी आदेशों का पालन करने से इनकार करने पर एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है.

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अरबिंद कुमार मिश्रा

लेखक के बारे में

By अरबिंद कुमार मिश्रा

अरबिंद कुमार मिश्रा मुख्यधारा की पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं. वर्तमान में, वह प्रभात खबर डॉट कॉम (Prabhat Khabar) में सीनियर कंटेंट राइटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अरबिंद नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपनी लेखनी के लिए जाने जाते हैं. गहरी रिसर्च पर आधारित स्पेशल स्टोरीज, रिपोर्टिंग और जटिल मुद्दों पर आसान भाषा में 'एक्सप्लेनर' लिखना उनकी मुख्य यूएसपी (USP) है.

झारखंड की समृद्ध संस्कृति और लोक परंपराओं में उनकी गहरी रुचि है. अपनी उत्कृष्ट और सरोकार से जुड़ी रिपोर्टिंग के लिए उन्हें संस्थान स्तर पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जा चुका है.

करियर का सफरनामा

अरबिंद ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत देश की प्रतिष्ठित बहुभाषी न्यूज एजेंसी 'हिंदुस्थान समाचार' से बतौर रिपोर्टर की थी. इसके बाद उन्होंने प्रसार भारती के अंग दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ भी काम किया, जहां उन्होंने एंकरिंग, वॉइस-ओवर और रिपोर्टिंग के गुर सीखे. साल 2011 में वह 'प्रभात खबर डॉट कॉम' से जुड़े और तब से लगातार डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

प्रमुख उपलब्धियां और ग्राउंड रिपोर्टिंग

खेल पत्रकारिता और जमीनी रिपोर्टिंग में अरबिंद का योगदान उल्लेखनीय रहा है. उनकी कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हैं:

34वें राष्ट्रीय खेल: झारखंड में आयोजित ऐतिहासिक 34वें नेशनल गेम्स की बेहतरीन और व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: रांची के जेएससीए (JSCA) स्टेडियम में आयोजित कई इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों को करीब से कवर किया.

पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप (2018): भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की शानदार स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग.

पंचायतनामा: प्रभात खबर के इस खास विंग के लिए ग्रामीण इलाकों का दौरा कर कई प्रेरक 'सक्सेस स्टोरीज' लिखीं.

शैक्षणिक योग्यता (Education & Credentials)

UGC NET: साल 2019 में यूजीसी नेट (UGC NET) की परीक्षा उत्तीर्ण की.

बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (BJMC): रांची विश्वविद्यालय से साल 2011 में पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री हासिल की.

एम.ए. (नागपुरी भाषा): रांची विश्वविद्यालय के 'जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग' से साल 2009 में नागपुरी भाषा में स्नातकोत्तर (MA) की डिग्री हासिल की.

लेखन शैली और विशेषज्ञता: एक्सप्लेनर, रिसर्च बेस्ड स्टोरीज, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेशनल अफेयर्स और झारखंड की लोक-संस्कृति.

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