13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट और सख्त, राज्यों को दिया अब ये निर्देश

हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश शुक्रवार को दिया है. कोर्नेट राज्य सरकारों को बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करने को कहा है.

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर से सख्त रुख दिखलाया है. शीर्ष कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण किसी के द्वारा दिया जाए तो, वे बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करने के लिए स्वत: संज्ञान लें और कार्रवाई करें.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2022 के एक आदेश का दायरा तीन राज्यों से आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया, भले ही कोई शिकायत न की गयी हो. न्यायमूर्ति के एम जोसफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने नफरत फैलाने वाले भाषणों को ‘‘गंभीर अपराध बताया जो देश के धार्मिक तानेबाने को नुकसान पहुंचा सकते हैं.’’

21 अक्टूबर, 2022 का आदेश सभी क्षेत्रों के लिए प्रभावी

पीठ की ओर से कहा गया है कि उसका 21 अक्टूबर, 2022 का आदेश सभी क्षेत्रों के लिए प्रभावी रहेगा. उसने चेतावनी दी कि मामले दर्ज करने में किसी भी देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा. शीर्ष अदालत ने पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को निर्देश दिया था कि घृणा फैलाने वाले भाषण देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. तब कोर्ट ने कहा था, ‘‘धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गये हैं?’’

दिमाग में केवल एक ही चीज है – भारत का संविधान

पीठ ने शुक्रवार को कहा कि न्यायाधीश अराजनीतिक होते हैं और पहले पक्ष या दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचते और उनके दिमाग में केवल एक ही चीज है – भारत का संविधान.’’ शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि इस बहुत गंभीर विषय पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से देरी को अदालत की अवमानना माना जाएगा. शीर्ष अदालत का यह आदेश पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की याचिका पर आया है जिन्होंने शुरू में पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.

Also Read: हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का जिक्र कर कही ये बड़ी बात

अब्दुल्ला ने शीर्ष अदालत के 21 अक्टूबर, 2022 के आदेश को सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में लागू करने का अनुरोध करने के लिए पुन: याचिका दाखिल की.

भाषा इनपुट के साथ

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel