ePaper

Supreme Court: कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा को SC से मिली बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला?

Updated at : 23 Sep 2022 1:54 PM (IST)
विज्ञापन
bs yediyurappa

बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य लोकायुक्त ने बीते 16 सितंबर को येदियुरप्पा और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, वसूली और आपराधिक साजिश के लिए कई प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की थी.

विज्ञापन

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को राहत मिली है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की याचिका पर नोटिस जारी किया है. नोटिस जारी करते हुए वर्तमान सरकार और अन्य से चार हफ्ते में मांगा जवाब है. बता दें कि इस याचिका में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत उनके और अन्य के खिलाफ दायर रिश्वत की शिकायत को बहाल किया गया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के संबंध में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगाई है.

एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम द्वारा दायर की गयी याचिका

बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बीते दिनों सुनवाई के दौरान यह माना था कि येदियुरप्पा और उनके परिजनों के खिलाफ मामले में जांच करने के लिए एक विशेष अदालत की मंजूरी की अस्वीकृति बाधा नहीं हो सकती है. बता दें कि 8 जुलाई, 2021 को एक विशेष अदालत ने एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था. इसका कारण यह दिया था कि भ्रष्टाचार की रोकथाम की धारा के तहत वैध मंजूरी के बिना जांच नहीं की जा सकती.

लोकायुक्त ने दर्ज किया था FIR

बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य लोकायुक्त ने बीते 16 सितंबर को येदियुरप्पा और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, वसूली और आपराधिक साजिश के लिए कई प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की थी. बता दें कि याचिका के अनुसार आरोपियों ने 2019-21 में येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री कार्यकाल में निर्माण कंपनी को आवासीय परिसर का ठेका देने के लिए येदियुरप्पा की ओर से फर्म से बारह करोड़ रुपये की रिश्वत वसूली थी.

Also Read: Explainer: क्या है पीएफआई? क्या है इसका पैटर्न और काम करने का तरीका? जानें विस्तार में

चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा अब इस मामले में शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है. अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत में कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सरकार और अन्य को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का समय दिया है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola