Delhi Excise Policy: अरुण पिल्लई ने ईडी पर लगाया आरोप, कहा- बयानों को तोड़ मरोड़ कर किया पेश

Delhi Excise Policy: अरुण पिल्लई के वकील ने अदालत के समक्ष दायर आवेदन में एजेंसी के समक्ष कथित तौर पर दर्ज बयान को अस्वीकार करने का अनुरोध किया. आरोपी पिल्लई ने दावा किया कि ईडी ने दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और इन दस्तावेजों को उनके बयान के रूप में पेश किया.
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर मामले में उनके बयान को तोड़ने- मरोड़ने का आरोप लगाते हुए शहर की एक कोर्ट का रुख किया है. ईडी ने दावा किया कि वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी एवं विधान परिषद सदस्य के. कविता और अन्य से जुड़े कथित शराब कार्टल साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है. ईडी ने यह भी दावा किया है कि हैदराबाद के व्यवसायी ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) को पहुंचाने के वास्ते साठगांठ की थी.
विशेष जस्टिस एम. के. नागपाल ने अरुण पिल्लई के आवेदन पर ईडी को नोटिस जारी किया और एजेंसी को 13 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अरुण पिल्लई के वकील ने कोर्ट के समक्ष दायर आवेदन में एजेंसी के समक्ष कथित तौर पर दर्ज बयान को अस्वीकार करने का अनुरोध किया. आरोपी ने दावा किया कि ईडी ने दो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और इन दस्तावेजों को उनके बयान के रूप में पेश किया.
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अरुण पिल्लई को ईडी ने 6 मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले दिन कोर्ट में पेश किया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया जो 13 मार्च को समाप्त हो रही है. एजेंसी ने कहा कि पिल्लई कविता के करीबी सहयोगी थे, जो एजेंसी के सामने पेश हुए थे. ईडी ने आरोप लगाया कि जब नीति बनाई और लागू की जा रही थी तो पिल्लई ने अन्य आरोपियों के साथ बैठकों में साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया था.
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