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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठ नवंबर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी

कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना जरूरी होगा, साथ ही सभी विभाग के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि बायोमेट्रिक मशीन के बगल में सैनिटाइजर मौजूद हो, ताकि अटेंडेंस बनाने के बाद कर्मचारी अपने हाथों को साफ कर लें.

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को एक बार फिर से लागू करने का फैसला किया है. कार्मिक मंत्रालय ने एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी है. आदेश में कहा गया है कि आठ नवंबर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना जरूरी होगा.

कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना जरूरी होगा, साथ ही सभी विभाग के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि बायोमेट्रिक मशीन के बगल में सैनिटाइजर मौजूद हो, ताकि अटेंडेंस बनाने के बाद कर्मचारी अपने हाथों को साफ कर लें.

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कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में सभी मंत्रालयों और विभागों को सूचित किया है कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी अटेंडेंस बनाते वक्त कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करें एक दूसरे से छह फीट की दूरी बनाकर रखें. इस बात का ध्यान रखा जाये कि अगर भीड़ ज्यादा हो तो अतिरिक्त बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाये.

कर्मचारियों के ड्यूटी आवर में मास्क या फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा. कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाये और बैठकें आनलाइन आयोजित की जायें. बहुत जरूरी होने पर आमने-सामने बैठक आयोजित की जाये.

Posted By : Rajneesh Anand

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