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Election Commission: एक साथ दो सीट पर चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक, EC ने सरकार से की संशोधन की मांग

Updated at : 17 Jun 2022 6:44 PM (IST)
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Election Commission: एक साथ दो सीट पर चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक, EC ने सरकार से की संशोधन की मांग

निर्वाचन आयोग ने एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित करने के लिए कानून में संशोधन करने की मांग की है. आयोग के मुताबिक, इस चलन पर अंकुश लगाने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किए जाने की मांग है.

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निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने करीब दो दशक पहले के एक प्रस्ताव पर फिर से अमल करते हुए सरकार से कहा है कि एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने को प्रतिबंधित करने के लिए कानून में संशोधन हो और यदि ऐसा नहीं किया जा सके तो इस चलन पर अंकुश लगाने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया जाए. किसी उम्मीदवार के दो सीट पर जीतने की स्थिति में एक को खाली करने पर उस पर उपचुनाव करवाने की मजबूरी उत्पन्न हो जाती है. विधि मंत्रालय में विधायी सचिव के साथ हालिया संवाद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार (Chief Election Commissioner of India Rajiv Kumar) ने इस चुनाव सुधार पर जोर दिया.यह प्रस्ताव सबसे पहले 2004 में सामने आया था.

आज के चुनावी कानून के मुताबिक

निर्वाचन आयोग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए विधायी विभाग सरकार की नोडल एजेंसी (Nodal Agency) के तौर पर काम करता है. मौजूदा समय के निर्वाचन कानून के मुताबिक, कोई भी उम्मीदवार आम चुनाव या कई सीटों के उपचुनाव या द्विवार्षिक चुनाव में दो अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ सकता है. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक सीट से निर्वाचित होता है तो वह एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकता है.

1996 में किया गया था संशोधन 

वर्ष 1996 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति एक चुनाव में दो से अधिक सीटों से चुनाव लड़ सकता. इस संशोधन से पहले तक चुनाव लड़ने के लिए सीटों की संख्या की कोई सीमा तय नहीं थी. निर्वाचन आयोग ने 2004 में यह प्रस्ताव दिया था कि जन प्रतिनिधित्व कानून की कुछ धाराओं में संशोधन किया जाए ताकि कोई भी प्रत्याशी एक समय में दो सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके.

5 से 10 लाख रुपये तक लग सकता है जुर्माना

एक अधिकारी ने कहा, अगर मौजूदा प्रावधानों को बरकरार रखा जाता है तो फिर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उप चुनाव होने पर उस व्यक्ति से पूरा खर्च वूसला जाए जिसके इस्तीफा देने से सीट खाली हुई है. यह प्रस्ताव भी दिया गया था कि विधानसभा सीट के उपचुनाव में पांच लाख रुपये और लोकसभा के उपचुनाव में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगे. आयोग का कहना है कि इस राशि में उचित ढंग से संशोधन होना चाहिए.

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