अमृतपाल सिंह को जल्दी पकड़ लिया जाएगा, पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

Amritpal Singh News: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. इस संबंध में कई एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है.

विज्ञापन

Amritpal Singh News: पंजाब सरकार ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कहा कि खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा तथा इस संबंध में कई एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है. पुलिस ने 18 मार्च को पंजाब में अमृतपाल और उसके संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और अमृतपाल उसके बाद से लापता है. सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित किया है.

विज्ञापन

अमृतपाल सिंह की कई तस्वीरे-वीडियो हो रही वायरल

बताते चलें कि सोशल मीडिया में सामने आई तस्वीरों और वीडियो में वह कई बार अलग हुलिया में दिखा, ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके. हालांकि, पुलिस ने उसके कई साथियों को पकड़ा है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक से उन लोगों को हिरासत से रिहा करने के लिए कहा है, जो देश विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं पाए गए हैं. भगवंत मान ने हालांकि यह भी कहा है कि राज्य में शांति भंग करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

याचिका में किया गया ये अनुरोध

मंगलवार को न्यायमूर्ति एनएस शेखावत की अदालत वकील ईमान सिंह खारा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में अमृतपाल सिंह को कथित पुलिस हिरासत से रिहा करने का अनुरोध किया गया है. खारा ने हाल ही में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. याचिका में दावा किया गया है कि अमृतपाल पुलिस की अवैध हिरासत में है. सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता विनोद घई ने बताया कि अमृतपाल को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. अदालत भवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि वे अमृतपाल को पकड़ने के करीब हैं.

अमृतपाल पुलिस हिरासत में?

याचिकाकर्ता के अनुसार, अदालत ने महाधिवक्ता को इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा कि अमृतपाल पुलिस हिरासत में है. अदालत ने कहा कि राज्य का कहना है कि अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं किया गया था. अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर वह यह साबित करने के लिए सबूत पेश करे कि अमृतपाल अवैध रूप से हिरासत में है, तो वह एक वारंट अधिकारी नियुक्त करेगी. मामले में अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola