बाबरी विध्वंस: आडवाणी-जोशी के खिलाफ षडयंत्र के आरोपों को हटाने संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित
Updated at : 06 Apr 2017 4:12 PM (IST)
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य के खिलाफ षडयंत्र के आरोपों को हटाने संबंधी याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा. आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. करीब दो दशक से शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है. […]
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य के खिलाफ षडयंत्र के आरोपों को हटाने संबंधी याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा. आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
SC reserves order on whether criminal conspiracy charges be initiated or not against various BJP leaders in the Babri Masjid demolition case pic.twitter.com/4PKR68A3es
— ANI (@ANI) April 6, 2017
करीब दो दशक से शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है. भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार समेत करीब 12 नेताओं के नाम केस में शामिल हैं, जिन पर बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने के लिए साजिश रचने का आरोप है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते छह 6 मार्च को अयोध्या मामले की सुनवाई में हो रही देरी पर चिंता जतायी थी.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 मई, 2010 को भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र का मामला हटा दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
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