दिल्ली-नोएडा फ्लाईओवर हुआ टोल टैक्स फ्री, HC के फैसले को बदलने से SC का इनकार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :28 Oct 2016 3:54 PM (IST)
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा फ्लाईओवर को टोल टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी. कोर्ट ने कहा कि इस फैसले पर रोक लगाने का कोई उचित कारण नजर नहीं आ रहा है. गौरतलब है कि इलाहाबाद […]
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा फ्लाईओवर को टोल टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी. कोर्ट ने कहा कि इस फैसले पर रोक लगाने का कोई उचित कारण नजर नहीं आ रहा है.
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फ्लाईओवर को टोल फ्री करते हुए इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात भी कही थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि जब फ्लाईओवर की लागत से ज्यादा की वसूली हो गयी है, तो फिर क्यों आम जनता पर टैक्स का बोझ दिया जाये. कोर्ट के फैसले के बाद टोल ब्रिज कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी थी.
जिसके बाद आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली इस फ्लाई ओवर का निर्माण 1997 में शुरू हुआ था. वर्ष 2001 से यह चालू हुआ. इसकी कुल लागत 407 करोड़ थी जबकि वसूली दो हजार करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है.
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