होली के पहले मायानगरी मुंबई के डांस बार ''गुलजार''

मुंबई : मायानगरी मुंबई में आज से डांस बार फिर से गुलजार हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है जिसके बाद कारोबारी नगरी में एक बार फिर डांस बार की खुमारी देखने को मिलेगी. आपको बता दें कि इससे पहले मामले में दो मार्च […]
मुंबई : मायानगरी मुंबई में आज से डांस बार फिर से गुलजार हो जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया है जिसके बाद कारोबारी नगरी में एक बार फिर डांस बार की खुमारी देखने को मिलेगी. आपको बता दें कि इससे पहले मामले में दो मार्च को सुनवाई हुई थी जिसमें राज्य में डांस बार को लेकर बार मालिकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार बार मालिकों को 15 मार्च तक लाइसेंस जारी कर दे. आपको बता दें कि अगले सप्ताह होली है जिसके पहले मुंबई के लगभग सभी डांस बारों में रौनक लौट आने की उम्मीद है.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
मुंबई डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को बड़ा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार में सीसीटीवी का लाइव फुटेज नहीं दिया जा सकता है. उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह डांस बार को लाइसेंस जारी करे. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि डांस स्टेज के आसपास 3 फीट की रेलिंग भी लगायी जाये. जिससे बार डांसरों और लोगों में दूरी बनी रहे. दरअसल, महाराष्ट्र में डांस बार का लाइसेंस दिए जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से तय की गयी नयी शर्तों के विरोध में डांस बार संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी.
क्या है पूरा मामला
दरअसल मुंबई डांस बार मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि सीसीटीवी के दायरे में डांस बार का नजदीक के पुलिस थाने में लाइव फुटेज दिया जाये. महाराष्ट्र सरकार का तर्क था कि इस फीड से डांस बार में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा भी होगी. महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि अक्सर महिलाएं डांस बार में लोगों के बर्ताव को लेकर शिकायत करती हैं. सरकार का तर्क था कि सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड से इस बात की भी निगरानी हो सकती है कि कहीं डांस बार के नाम पर अश्लीलता तो नहीं हो रहा है.
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