जेएनयू विवाद: अदालत ने आवाज के नमूने एकत्र करने संबंधी पुलिस की याचिका को नामंजूर किया

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जेएनयू विवाद: अदालत ने आवाज के नमूने एकत्र करने संबंधी पुलिस की याचिका को नामंजूर किया

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली पुलिस को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किये गये दो जेएनयू छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया.अदालत के सूत्रों के अनुसार मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने जांच के लिए दोनों छात्रों के आवाज […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली पुलिस को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किये गये दो जेएनयू छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया.अदालत के सूत्रों के अनुसार मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने जांच के लिए दोनों छात्रों के आवाज के नमूने एकत्र करने की अनुमति की मांग संबंधी दिल्ली पुलिस की याचिका को नामंजूर कर दिया. दोनों आरोपी छात्रों ने 23 फरवरी की रात को आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.

उमर और अनिर्बान को कल जेएनयू के निकट साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने दोनों की सात दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी जिन्होंने नौ फरवरी को जेएनयू में कथित रुप से विवादित कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाये गये थे.
पुलिस ने कल जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को पेश करने के लिए भी आवेदन दिया था ताकि तीनों छात्रों से एकसाथ पूछताछ की जा सके. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल कन्हैया, उमर और अनिर्बान की हिरासत के दौरान होने वाली कार्यवाही के दौरान ‘‘गोपनीयता” बनाये रखने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने 15 और 17 फरवरी को पटियाला हाउस अदालत में हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए पुलिस को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि किसी को भी एक खरोंच तक नहीं आये.
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