दिग्विजय-उमा मानहानि मुकदमा: उमा भारती का अदालत में पेश समझौता आवेदन स्वीकार
Updated at : 05 Feb 2016 10:06 PM (IST)
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भोपाल: कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा नेता उमा भारती के खिलाफ दायर किये गये मानहानि के मुकदमे में आज केंद्रीय मंत्री उमा भारती के वकील द्वारा पेश किये गये समझौते के आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर लिया. उमा भारती के वकील हरीश मेहता ने बताया कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की […]
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भोपाल: कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह द्वारा भाजपा नेता उमा भारती के खिलाफ दायर किये गये मानहानि के मुकदमे में आज केंद्रीय मंत्री उमा भारती के वकील द्वारा पेश किये गये समझौते के आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर लिया.
उमा भारती के वकील हरीश मेहता ने बताया कि प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की तरफ से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज सिंह माहेश्वरी की अदालत में समझौता आवेदन :मीडिएशन एप्लीकेशन: दायर की गई . अदालत ने यह आवेदन मंजूर करते हुए उमा और दिग्विजय को अपने वकीलों के साथ 8 मार्च को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है.
दिग्विजय सिंह द्वारा उमा भारती के खिलाफ दायर किये गये मानहानि के मामले में उमा भारती को आज अदालत में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने थे. लेकिन वह आज अदालत में उपस्थित नहीं हुई और उनकी ओर से उनके वकील ने अदालत में समझौते का आवेदन प्रस्तुत किया, जबकि दिग्विजय सिंह इस मामले में अपनी गवाही पहले ही दर्ज करा चुके हैं.
प्रदेश के 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान उमा भारती ने आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह ने वर्ष 1993 से 2003 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने पद के दुरुपयोग करते हुये 15 हजार करोड रुपये का घोटाला किया है. उमा भारती के इन आरोपों को लेकर दिग्विजय सिंह ने उमा भारती पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उस चुनाव के दौरान उमा भारती भाजपा की ओर से प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थीं.
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