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हिंदू महिला और ईसाई पुरुष की शादी वैध नहीं : कोर्ट

Updated at : 20 Nov 2015 12:21 PM (IST)
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हिंदू महिला और ईसाई पुरुष की शादी वैध नहीं : कोर्ट

मदुरै : मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को विवाह को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि हिंदू महिला और ईसाई पुरुष की शादी तब तक वैध नहीं है, जब तक दोनों में से कोई एक धर्म परिवर्तन नहीं कर लेता है. कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका की सुनवाई करते हुए […]

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मदुरै : मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को विवाह को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि हिंदू महिला और ईसाई पुरुष की शादी तब तक वैध नहीं है, जब तक दोनों में से कोई एक धर्म परिवर्तन नहीं कर लेता है. कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया जो महिला के परिजनों द्वारा दायर याचिका की गयी थी.

हिंदू महिला के परिजनों द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस पी.आर शिवकुमार और वी.एस रवि ने कहा कि यदि जोड़ा हिंदू रिवाजों के अनुसार शादी करना चाहता था तो दोनों को एक ही धर्म को अपना लेना चाहिए था यानी पुरुष को हिंदू धर्म अपनाना चाहिए था.

यदि महिला ईसाई रिवाजों के अनुसार शादी करना चाहती थी तो उसे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए था. साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि यदि वे दोनों अपना-अपना धर्म बनाए रखना चाहते थे, तो विकल्प के रूप में उनकी शादी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत कराई जानी चाहिए थी.

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