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सरकार का मैगी की सभी किस्में बाजार से हटाने का आदेश, सिंगापुर और नेपाल ने भी लगाई रोक

Updated at : 05 Jun 2015 11:00 PM (IST)
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सरकार का मैगी की सभी किस्में बाजार से हटाने का आदेश, सिंगापुर और नेपाल ने भी लगाई रोक

नयी दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने भी आज स्विट्जरलैंड की प्रमुख कंपनी नेस्ले की मैगी पर सख्ती बरतते हुए कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नेस्ले कंपनी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है और यही वजह है कि हमने निर्देश दिया है कि सभी […]

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नयी दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने भी आज स्विट्जरलैंड की प्रमुख कंपनी नेस्ले की मैगी पर सख्ती बरतते हुए कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नेस्ले कंपनी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है और यही वजह है कि हमने निर्देश दिया है कि सभी नौ उत्पादों (किस्मों) को बाजार से वापस मंगाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैगी के सभी नौ वैरिएंट केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआई) में खरा नहीं उतरा है.

वहीं दूसरी ओर, सिंगापुर और नेपाल ने भी भारत से आयातित टू मिनट मैगी नूडल्स की बिक्री रोक दी है.केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि सरकार का पुष्ट विचार है कि यह उत्पाद सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने में विफल रहा. उन्होंने आश्वासन दिया कि खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने मैगी की मंजूर सभी नौ किस्मों एवं मैगी ओट्स मसाला नूडल्स जो बिना मंजूरी के बेची जा रही थी, को वापस मंगाने के निर्देश पर तीन दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

जहां सिंगापुर ने अपने स्थानीय आयातकों को भारत से आयातित मैगी नूडल्स की बिक्री अस्थायी तौर पर बंद करने का आदेश दिया है, वहीं नेपाल ने भी भारत से मैगी के आयात और इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.

एफएसएसएआई ने अपने आदेश में कहा, मैगी इंस्टैंट नूडल्स की स्वीकृत सभी नौ किस्मों को बाजार से वापस लिया जाए जिन्हें मनुष्य के खाने के लिए असुरक्षित और खतरनाक पाया गया है. साथ ही उक्त उत्पादों का प्रसंस्करण, आयात, वितरण और बिक्री तुरंत प्रभाव से रोका जाए.स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से मिली रपटों के विश्लेषण से मैगी में सीसे की अधिकता जो 2.5 पीपीएम के अनुमति वाले स्तर से उपर है, का खुलासा हुआ है.

एफएसएसएआई ने यह भी कहा कि नेस्ले ने स्वाद बढाने वाले तत्व एमएसजी पर लेबलिंग नियमों का भी उल्लंघन किया और कंपनी को तीन दिन के भीतर अनुपालन रपट सौंपने का आदेश दिया गया है.मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा, कंपनी ने जोखिम का आकलन किए बगैर और उत्पाद मंजूरी हासिल किए बिना मैगी ओट्स मसाला नूडल्स विद टेस्टमेकर नामक खाद्य उत्पाद को बाजार में पेश किया.

मैगी नूडल्स में कथित तौर पर सीसा और एमएसजी की मौजूदगी को लेकर संकट का सामना कर रही नेस्ल ने आज कहा कि उसका उत्पाद सुरक्षित है, लेकिन वह इसे भारतीय बाजारों से वापस ले रही है क्योंकि निराधार कारणों से भ्रम पैदा हुआ है जिससे उपभोक्ता का भरोसा टूट रहा है.

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