गूगल, याहू व माइक्रोसाफ्ट अवरुद्ध करें लिंग निर्धारणवाले विज्ञापन
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :29 Jan 2015 4:43 AM (IST)
विज्ञापन

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गूगल इंडिया, याहू इंडिया व माइक्रोसाफ्ट कार्पोरेशन (इंडिया) प्रा लि को भ्रूण का लिंग निर्धारण प्रतिबंधित करने संबंधी भारतीय कानून का सख्ती से पालन करते हुए ऐसे विज्ञापनों को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी सर्च इंजिन पर इस तरह […]
विज्ञापन
नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गूगल इंडिया, याहू इंडिया व माइक्रोसाफ्ट कार्पोरेशन (इंडिया) प्रा लि को भ्रूण का लिंग निर्धारण प्रतिबंधित करने संबंधी भारतीय कानून का सख्ती से पालन करते हुए ऐसे विज्ञापनों को अवरुद्ध करने का निर्देश दिया है.
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी सर्च इंजिन पर इस तरह का कोई विज्ञापन है तो उसे तत्काल वापस लिया जायेगा. सभी सर्च इंजिन अपनी सेवा शर्तो संबंधी पेज पर यह आदेश अपलोड करें कि वे ऐसा कोई विज्ञापन प्रसारित नहीं करेंगे जिससे प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून (पीसी-पीएनडीटी) की धारा 22 का उल्लंघन होता हो.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










