कोल ब्लॉक आवंटन : हिंडाल्को पर एक और मामला दर्ज

Published at :24 Jan 2015 6:50 AM (IST)
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कोल ब्लॉक आवंटन : हिंडाल्को पर एक और मामला दर्ज

नयी दिल्ली : सीबीआइ ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में 20 साल पहले तालाबिरा-1 कोयला खान आवंटन के सिलसिले में इंडाल (अब हिंडाल्को, आदित्य बिड़ला समूह) के खिलाफ ताजा मामला दर्ज किया है. सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने शुक्रवार को मुंबई में एक और ओड़िशा के संबलपुर तीन स्थानों पर तलाशी ली. आदित्य […]

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नयी दिल्ली : सीबीआइ ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में 20 साल पहले तालाबिरा-1 कोयला खान आवंटन के सिलसिले में इंडाल (अब हिंडाल्को, आदित्य बिड़ला समूह) के खिलाफ ताजा मामला दर्ज किया है. सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने शुक्रवार को मुंबई में एक और ओड़िशा के संबलपुर तीन स्थानों पर तलाशी ली.

आदित्य बिडला समूह के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सीबीआइ ने 1994 में पूर्व कंपनी इंडाल को आवंटित तालाबिरा-1 खान की जांच शुरू की है. आरोप है कि कंपनी ने गलत तरीके से मौजूदा बिजली संयंत्र में कोयले का उपयोग किया जबकि आवंटन नये बिजली संयंत्र की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया था. जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि कंपनी ने अनिवार्य मंजूरी हासिल किये बिना खनन कार्य शुरू किये. एजेंसी ने मामले में इंडाल (अब हिंडाल्को) और अज्ञात सरकारी अधिकारियों का नाम लिया है.

आरोप है कि सरकारी अधिकारियों ने अवैध उपयोग की जानकारी के बावजूद कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर अवैध गतिविधियों के लिए रास्ता आसान बनाया. कंपनी के खिलाफ तालाबिरा-2 कोल ब्लॉकों के संदर्भ में पहले से जांच चल रही है. इस मामले में सीबीआइ ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनके प्रधान सचिव टीकेए नायर के अलावा कुमार मंगलम बिड़ला से पूछताछ की है.

भ्रष्टाचार रोधी नियमों का करना होगा पालन

नयी दिल्ली : कोयला ब्लॉकों की नीलामी से पहले सरकार ने खान परिचालकों के लिए शुक्रवार को नये नियम व शर्ते पेश की, जिनमें कर्मचारियों की सुरक्षा व कल्याण व भ्रष्टाचार रोधी प्रावधान शामिल हैं. सरकार अगले महीने होने वाली नीलामी में 46 कोल ब्लॉकों की पेशकश करेगी. कोयला मंत्रलय के संयुक्त सचिव व कोयला नीलामी के लिए नामित अधिकारी विवेक भारद्वाज ने कहा कि कोयला खान विकास व उत्पादन समझौता (सीएमपीडीए में नीलामी में सफल रहने वाले बोलीकर्ताओं द्वारा खानों के परिचालन के नियम व शर्ते दी गयी हैं.

भारद्वाज ने कहा कि समझौते की विशेषताओं में एक उपबंध भी शामिल है जिसके तहत सफल बोलीकर्ता को स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा व कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी के संबंध में लागू सभी कानूनों का अनुपालन करना होगा.

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