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INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ समेत एक अन्य को मिली जमानत

Updated at : 19 Feb 2020 4:50 PM (IST)
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INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ समेत एक अन्य को मिली जमानत

नयी दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर समेत एक अन्य को बुधवार को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने वित्त मंत्री के पूर्व विशेष दायित्व अधिकारी (ओएसडी) प्रदीप कुमार बग्गा और एफआईपीबी के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना को […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर समेत एक अन्य को बुधवार को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने वित्त मंत्री के पूर्व विशेष दायित्व अधिकारी (ओएसडी) प्रदीप कुमार बग्गा और एफआईपीबी के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना को भी जमानत दे दी.

अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी और निर्देश दिया कि वे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेंगे. साथ ही, अदालत ने उन्हें साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने के भी निर्देश दिये. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है. अदालत ने इससे पहले मंगलवार को आदेश दिया था कि सीबीआई चार्जशीट के कुछ दस्तावेज आरोपी पी चिदंबरम को दें.


क्या है आईएनएक्स मीडिया मामला

पी चिंदबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने बेटे कार्ती के कारोबार में मदद करने और आईएनएक्स मीडया को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी के बदले विदेशों में भुगतान करने को कहा था. आईएनएक्स मीडिया की प्रवर्तक इंद्राणी मुखर्जी ने यह बात कंपनी से संबंधित मनी लांड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं को बतायी थी. इस मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को पी चिंदबरम, उनके बेटे कार्ती चिंदबरम सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था.

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