सुप्रीम कोर्ट ने सायरस मिस्त्री को टाटा संस का एग्जिक्युटिव चेयरमैन बनाने के NCLAT के आदेश पर लगाई रोक
Updated at : 10 Jan 2020 12:33 PM (IST)
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नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने के एनसीएलएटी के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी है. मूख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को चुनौती देने वाली टाटा संस […]
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नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने के एनसीएलएटी के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी है. मूख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को चुनौती देने वाली टाटा संस की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है.
साथ ही मिस्त्री समेत अन्य को नोटिस जारी किया है. टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) ने साइरस मिस्त्री को टीएसपीएल के कार्यकारी चेयरमैन पद पर बहाल करने के एनसीएलएटी के 18 दिसंबर के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी. एनसीएलएटी ने अपने आदेश में कार्यकारी चेयरमैन पद पर पर बैठाये गये एन. चंद्रशेखरन की नियुक्ति को अवैध ठहराया था.
सुप्रीम कोर्ट में टाटा सन्स ने कहा है कि एनसीएलटी में की गई अपील में साइरस मिस्त्री की बहाली की मांग नहीं की गई थी. चेयरमैन के रूप में साइरस मिस्त्री का कार्यकाल मार्च 2017 में ख़त्म हो गया. इसी कारण अपील में बहाली की मांग नहीं की गई थी.
लेकिन फ़ैसले में साइरस मिस्त्री को बहाल कर दिया गया है. अपील में ये भी कहा गया था कि चंद्रशेखरन की नियुक्ति नियम के हिसाब से हुई थी, जिसे बोर्ड और शेयरधारकों ने मंज़ूरी दी थी. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपील में ये भी कहा गया था कि एनसीएलएटी ने एक झटके में टाटा संस के कॉरपोरेट स्ट्रक्चर और गवर्नेंस को नीचे गिरा दिया है, जिसे इसके संस्थापकों ने बड़ी ज़िम्मेदारी से खड़ा किया था.
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