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SC का चुनाव आयोग को स्वतंत्र बनाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार

नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय (SC) ने मंगलवार को कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा करने के लिये दायर जनहित याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई की जायेगी. जनहित याचिका में कहा गया है कि कॉलेजियम में प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे. […]

नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय (SC) ने मंगलवार को कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा करने के लिये दायर जनहित याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई की जायेगी. जनहित याचिका में कहा गया है कि कॉलेजियम में प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश शामिल होंगे.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय के कथन का संज्ञान लिया और कहा कि इस पर शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है. इस पर पीठ ने कहा कि हम इसे चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करेंगे.

भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस जनहित याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय और चुनाव आयुक्तों के लिये अधिक स्वायत्ता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है. याचिका में निर्वाचन आयोग के लिये एक स्वतंत्र सचिवालय बनाने और आयोग को अपने नियम तैयार करने का अधिकार देने का भी अनुरोध किया गया है.

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