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डी शिवकुमार को ईडी ने अदालत में पेश किया, 14 दिन की मांगी रिमांड

Updated at : 04 Sep 2019 5:18 PM (IST)
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डी शिवकुमार को ईडी ने अदालत में पेश किया, 14 दिन की मांगी रिमांड

नयी दिल्ली : धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गये कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेता डी के शिवकुमार को दिल्ली की एक अदालत में बुधवार को पेश किया गया. मंगलवार की रात गिरफ्तार किये गये शिवकुमार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया. राष्ट्रीय राजधानी के राम […]

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नयी दिल्ली : धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गये कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेता डी के शिवकुमार को दिल्ली की एक अदालत में बुधवार को पेश किया गया. मंगलवार की रात गिरफ्तार किये गये शिवकुमार को विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया गया. राष्ट्रीय राजधानी के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चिकित्सीय जांच के बाद 57 वर्षीय कांग्रेस नेता को अदालत लाया गया.

ईडी ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार किये गये डी के शिवकुमार से पूछताछ के लिए दिल्ली की अदालत से उनकी 14 दिन की हिरासत मांगी. आय कर जांच और कई गवाहों के बयान से शिवकुमार के खिलाफ ‘‘अपराध साबित करने वाले साक्ष्यों” का खुलासा हुआ है. शिवकुमार ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया, जांच से बचते रहे, महत्वपूर्ण पद पर रहने के दौरान उनकी आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई. ईडी ने अदालत से कहा कि शिवकुमार का आमना-सामना कई दस्तावेजों से कराना होगा और अवैध संपत्तियों के खुलासे के लिए उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत है. शिवकुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है क्योंकि वह कुछ तथ्यों से अवगत हैं, उन्होंने जांच को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की.

धन के स्रोत और कार्य प्रणाली का पता लगाने के लिए शिवकुमार से पूछताछ जरूरी है, छापेमारी के दौरान जब्त की गयी नकदी के बारे में वह कुछ नहीं बता सके हैं. ईडी “बिना विवेक का इस्तेमाल किए” दलील दे रही है क्योंकि शिवकुमार से पहले ही 33 घंटों तक पूछताछ की जा चुकी है और उनके भागने का कोई खतरा नहीं है. शिवकुमार के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जब तक कुछ चौंकाने वाला नहीं दिखाती, शिवकुमार को उसकी हिरासत में नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वह कभी भागे नहीं हैं. शिवकुमार की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी है.

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