''बल्लेबाज'' विधायक आकाश विजयवर्गीय की जेल से रिहाई, कहा- जनता की सेवा करता रहूंगा
Updated at : 30 Jun 2019 9:00 AM (IST)
विज्ञापन

इंदौरः इंदौर नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से पीटने के आरोपी बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय जेल से रिहा होकर बाहर आ गए है. भोपाल की विशेष अदालत से आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिली है. वो रविवार की सुबह जेल से बाहर आ गए. बाहर आने के बाद आकाश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा […]
विज्ञापन
इंदौरः इंदौर नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से पीटने के आरोपी बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय जेल से रिहा होकर बाहर आ गए है. भोपाल की विशेष अदालत से आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिली है. वो रविवार की सुबह जेल से बाहर आ गए. बाहर आने के बाद आकाश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जेल में उनका समय अच्छा बीता है. साथ ही बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि वह जनता की सेवा करते रहेंगे. मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को शनिवार को अदालत से जमानत मिली थी.
शनिवार को जेल की कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से आकाश जेल से बाहर नहीं आ सके थे. रविवार सुबह सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वो बाहर आए. बता दें कि 26 जून को इंदौर नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से पीटने के आरोपी आकाश विजयवर्गीय पर उसी दिन मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका जब इंदौर कोर्ट पहुंची तो अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी. तब इंदौर कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधायक से जुड़ा है, इसलिए इसकी सुनवाई करना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है. अदालत ने कहा कि इस केस की सुनवाई विधायकों और सांसदों के लिए बने भोपाल के विशेष कोर्ट में होनी चाहिए.
इसके बाद आकाश विजयवर्गीय के वकील अपनी अर्जी लेकर भोपाल पहुंचे. भोपाल कोर्ट ने शुक्रवार को इंदौर केस से जुड़े दस्तावेज मंगवाने का आदेश देकर शनिवार को केस की सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया. शनिवार को भोपाल में जज सुरेश सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आकाश विजयवर्गीय को 20-20 हजार रुपये के बांड पर बेल दी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




