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मद्रास उच्च न्यायालय ‘टिक-टॉक'' एप संबंधी याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय ले: न्यायालय

Updated at : 22 Apr 2019 1:32 PM (IST)
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मद्रास उच्च न्यायालय ‘टिक-टॉक'' एप संबंधी याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय ले: न्यायालय

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि वह ‘टिक-टॉक’ एप पर लगाए प्रतिबंध हटाने के लिये दायर याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय करे. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया […]

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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि वह ‘टिक-टॉक’ एप पर लगाए प्रतिबंध हटाने के लिये दायर याचिका पर 24 अप्रैल तक निर्णय करे. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर मद्रास उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक याचिका पर फैसला नहीं कर पाया तो टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध संबंधी उसका आदेश निरस्त माना जाएगा . शीर्ष अदालत ने इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के केन्द्र को ‘टिक-टॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. उच्च न्यायालय ने तीन अप्रैल को इस एप के जरिए अश्लील एवं अनुचित सामग्री परोसे जाने का हवाला देते हुए केन्द्र को ‘टिक-टॉक’ एप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था.

इस मामले में टिकटॉक पर मालिकाना हक वाली कंपनी बाइट डांस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस एप को एक अरब से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने इस मामले में दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में एक तरफा फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि अदालत ने इस संबंध में कोई नोटिस जारी नहीं किया और उनकी दलील सुने बिना ही आदेश जारी कर दिया. पीठ ने कहा था कि यह मामला इस समय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है और प्रतिबंध का आदेश मात्र एक अंतरिम आदेश है और 16 अप्रैल को उच्च न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई प्रस्तावित की थी. वहीं, उच्च न्यायालय ने मीडिया को टिकटॉक से बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने का भी निर्देश दिया था.
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