नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय चार जनवरी को रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है. इस मामले को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया है.
पीठ के इस मामले में सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन करने की संभावना है. चार दीवानी वादों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 14 अपील दायर हुई हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बराबर बांटा जाये.