AAP के 27 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 25 Oct 2018 1:29 PM
नयी दिल्ली : समझा जाता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कथित लाभ के पद को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य करार देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है. शहर के कई अस्पतालों से जुड़ी रोगी कल्याण समितियों के प्रमुखों के रूप में […]
नयी दिल्ली : समझा जाता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कथित लाभ के पद को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य करार देने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है. शहर के कई अस्पतालों से जुड़ी रोगी कल्याण समितियों के प्रमुखों के रूप में नियुक्ति के बाद विधायकों पर लाभ के पद पर होने का आरोप लगा था. चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की राय के आधार पर याचिका खारिज करने के आदेश पर हस्ताक्षर किये.
चुनाव आयोग ने याचिका को विचारयोग्य नहीं पाया था. इस तरह की याचिकाएं राष्ट्रपति के पास भेजी जाती हैं जो उन्हें चुनाव आयोग के पास भेज देते हैं. इसके बाद आयोग अपनी राय देता है जिसके आधार पर राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं.
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 26 अप्रैल को जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक रोगी कल्याण समितियां परामर्श देने का काम करती हैं जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं, रणनीतियां बनाने आदि में मदद मिलेगी. इसमें कहा गया है कि हर ‘एसेंबली रोगी कल्याण समिति’ को अनुदान के तौर पर सालाना तीन लाख रुपये मुहैया कराए जाएंगे.
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