टेलीफोन, मोबाइल पर विज्ञापन के लिए मंजूरी जरूरी
Updated at : 12 Oct 2018 6:32 PM (IST)
विज्ञापन

जयपुर : अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने कहा है कि फोन, एसएमएस, रिंगटोन अथवा कॉलर टोन की श्रेणी में विज्ञापन जारी करने के लिए सक्षम समिति से अधिप्रमाणन जरूरी है. उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था, दल या व्यक्ति ऐसा करता है तो वह उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अवहेलना की श्रेणी में […]
विज्ञापन
जयपुर : अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगाराम ने कहा है कि फोन, एसएमएस, रिंगटोन अथवा कॉलर टोन की श्रेणी में विज्ञापन जारी करने के लिए सक्षम समिति से अधिप्रमाणन जरूरी है. उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था, दल या व्यक्ति ऐसा करता है तो वह उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अवहेलना की श्रेणी में शामिल होगा और इस तरह से प्रसारित विज्ञापनों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये निर्देश आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किए गए हैं. डॉ. जोगाराम ने मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, रिलायन्स टेलीकम्युनिकेशन, टाटा इण्डिकॉम, वोडाफोन व एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बारे में निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इस संबध में पूर्व में 25 सितंबर की बैठक में व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे जिनकी पालना सुनिश्चित की जाए. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कुछ जगह से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि टेलीफोन, मोबाइल फोन के द्वारा इस तरह के विज्ञापन आम जनता के मध्य में प्रसारित किए जा रहे हैं. रिंगटोन-कॉलर टोन के द्वारा भी कुछ लोग अपना प्रचार-प्रसार कर रहे हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




