दुर्गा पूजा पंडाल को 10-10 हजार देने के बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दुर्गा पूजा के लिए धन मुहैया कराने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जता दी है. गौरतलब है किकल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 28 हजार दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपये देने के […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दुर्गा पूजा के लिए धन मुहैया कराने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जता दी है. गौरतलब है किकल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 28 हजार दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपये देने के राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था.
Supreme Court today decided to hear tomorrow, a petition challenging West Bengal Government's order to give Rs 10,000 each to Durga Puja committees. The decision was earlier upheld by Calcutta High Court pic.twitter.com/k2aYpbFzxo
— ANI (@ANI) October 11, 2018
अदालत द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को धनराशि देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का निस्तारण किए जाने के साथ ही धनराशि वितरण पर लगी अंतरिम रोक समाप्त हो गई है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कर गुप्ता और न्यायमूर्ति सम्पा सरकार की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार के खर्च के संबंध में फैसले लेने के लिए विधायिका उचित मंच है.
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