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अदालत ने मुंडे दुर्घटना मामले में चालक को दी जमानत

नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये एक अन्य कार के चालक गुरविन्दर सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने आज जमानत दे दी. इस दुर्घटना के बाद मुंडे की मौत हो गयी थी. सिंह को मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट पुनीत पाहवा के समक्ष पेश किया गया. […]

नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये एक अन्य कार के चालक गुरविन्दर सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने आज जमानत दे दी. इस दुर्घटना के बाद मुंडे की मौत हो गयी थी.

सिंह को मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट पुनीत पाहवा के समक्ष पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि खुफिया ब्यूरो एवं विशेष प्रकोष्ठ इस बात की जांच कर रहा है कि क्या दुर्घटना के पीछे किसी साजिश का भी कोण है.

पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी की शिनाख्त परेड कराने की जरुरत है तथा सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए. बहरहाल मजिस्ट्रेट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति पर लगाये गये अपराध के आरोप जमानती है तथा यदि जरुरत पडी तो पुलिस बाद में उसे हिरासत में ले सकती है.

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपी को ताजा गिरफ्तारी के बाद पेश किया गया. 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया. अपराध जमानती होने के कारण आरोपी को 30.30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत पर छोडा जा रहा है.’’ संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत से कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इस घटना के पीछे कोई साजिश है.

पुलिस ने कहा, ‘‘विशेष प्रकोष्ठ :दिल्ली पुलिस: एवं खुफिया ब्यूरो सभी पहलुओं की जांच कर रही है. क्या इसमें कोई साजिश का कोण है, इस बात की जांच करने के लिए किसी भी संभावना को छोडा नहीं जा रहा है.’’ सिंह के वकील विकास पडोरा ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के पुलिस के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाया गया आरोप जमानत योग्य है.

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