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टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने हिजबुल चीफ के बेटे के खिलाफ दायर किया चार्जशीट

Updated at : 20 Apr 2018 9:57 PM (IST)
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टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने हिजबुल चीफ के बेटे के खिलाफ दायर किया चार्जशीट

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए ) ने गैर-कानूनी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के 2011 के एक मामले में शामिल हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के पुत्र सैयद शाहिद युसूफ के खिलाफ शुक्रवार को एक आरोप पत्र दायर किया. जिला न्यायाधीश पूनम बांबा ने आरोप पत्र पर विचार करने के […]

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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए ) ने गैर-कानूनी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के 2011 के एक मामले में शामिल हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के पुत्र सैयद शाहिद युसूफ के खिलाफ शुक्रवार को एक आरोप पत्र दायर किया. जिला न्यायाधीश पूनम बांबा ने आरोप पत्र पर विचार करने के लिए मामले की सुनवाई की अगली तिथि चार मई तय की.

इसे भी पढ़ेंः टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने श्रीनगर और दिल्ली सहित 16 जगहों पर मारा छापा

जांच एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि युसूफ ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए हवाला के जरिये पाकिस्तान से धनराशि प्राप्त करने की एक साजिश रची थी. एनआईए ने उस पर गैर-कानूनी गतिविधियों (रोकथाम ) अधिनियम के तहत विभिन्न दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया है. मध्य कश्मीर के बड़गाम में एक कृषि सहायक के रूप में कार्यरत 42 वर्षीय युसूफ को एनआईए ने पिछले वर्ष 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

निचली अदालत ने सात मार्च को युसूफ की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. वह इस समय न्यायिक हिरासत में है. एनआईए ने गैर-कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं 13 (गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए सजा ), 17 (आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाने के लिए सजा ), 18 (साजिश रचने के लिए सजा ), 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के लिए सजा ), 38 (एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता ) और 39 (एक आतंकवादी संगठन को समर्थन देने ) के तहत आरोप पत्र दायर किया है.

अंतिम रिपोर्ट में उस पर आपराधिक षडयंत्र रचने का आरोप लगाया गया है, जो भारतीय दंड़ संहिता की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध है. एनआईए का आरोप है कि आरोपी का हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से संबद्ध है. आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान से धनराशि हवाला के जरिये जम्मू-कश्मीर भेजे जाने की सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया गया था. एनआईए ने 2011 में गुलाम मोहम्मद बट्ट समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था.

एनआईए का दावा है कि युसूफ को अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए आठ लेन-देन मामलों से 4.5 लाख रुपये प्राप्त हुए है. टेरर फंडिंग से संबंधित दो अन्य मामले नवंबर, 2011 और मई, 2017 में दर्ज किये गये थे. अप्रैल, 2011 मामले में सलाहुद्दीन समेत 10 लोगों के खिलाफ एक आरोप पत्र भी दायर किया गया था. ताजा मामले में एनआईए ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के कुछ रिश्तेदारों और सहयोगियों समेत विभिन्न लोगों को गिरफ्तार किया था.

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