गुजरात हाईकोर्ट में 2002 के ओडी दंगा मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

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अहमदाबाद : गुजरात हाईकोर्ट ने ओडे दंगा मामले में अपीलों पर सुनवाई पूरी कर ली है . इन पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा. दरअसल , वर्ष 2002 के गोधरा कांड के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान इस घटना में अल्पसंख्यक समुदाय के 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था. आणंद जिले के […]

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अहमदाबाद :
गुजरात हाईकोर्ट ने ओडे दंगा मामले में अपीलों पर सुनवाई पूरी कर ली है . इन पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा. दरअसल , वर्ष 2002 के गोधरा कांड के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान इस घटना में अल्पसंख्यक समुदाय के 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था. आणंद जिले के ओडे कस्बे में हुई इन हत्याओं के लिए 23 आरोपियों को एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था. इनमें से 18 को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी थी.

इन दोषियों की ओर से अधिवक्ता योगेश लखानी ने बताया कि न्यायमूर्ति आकील कुरैशी और न्यायमूर्ति बीएन करिया ने पिछले हफ्ते अपीलों पर सुनवाई पूरी की. इन पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा. विशेष जांच टीम ( एसआईटी ) ने मामले की जांच की थी. उसने राज्य सरकार और पीड़ितों के साथ उन दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की , जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गयी थी. साथ ही , जिन्हें सात साल जेल की सजा सुनायी गयी थी , उनकी सजा की अवधि बढ़ाने की मांग की थी. उन्होंने मामले में बरी किये गये 23 लोगों की दोषसिद्धि की भी मांग की थी. दोषियों ने निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. अप्रैल 2012 में निचली अदालत ने 23 आरोपियों को दोषी ठहराया था. इनमें से 18 को उम्र कैद की सजा , जबकि शेष पांच को सात साल की कैद की सजा सुनायी गयी थी. गौरतलब है कि एक मार्च 2002 को ओडी के पीरवाली भगोल इलाके में एक मकान में एक अल्पसंख्यक समुदाय के 23 लोगों को कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था. इनमें नौ महिलाएं और इतनी ही संख्या में बच्चे थे. कुल 47 आरोपियों में अदालत ने 23 को दोषी ठहराया था और 23 को बरी कर दिया था. जबकि एक आरोपी की सुनवाई चलने के दौरान मौत हो गयी.

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