10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

‘नानक शाह फकीर” का प्रदर्शन जारी रहेगा : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज स्पष्ट कर दिया कि सिखों के प्रथम गुरू के जीवन पर आधारित क्षेत्रीय फिल्म ‘ नानक शाह फकीर’ के प्रदर्शन की अनुमति देने संबंधी उसका अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज स्पष्ट कर दिया कि सिखों के प्रथम गुरू के जीवन पर आधारित क्षेत्रीय फिल्म ‘ नानक शाह फकीर’ के प्रदर्शन की अनुमति देने संबंधी उसका अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि फिल्म के निर्माता और सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी की दलीलों पर आठ मई को सुनवाई की जायेगी. फिल्म निर्माता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एस सूरी ने न्यायालय को बताया कि पंजाब के अलावा देश के अन्य हिस्सों में इस फिल्म का प्रदर्शन हो गया है.

पीठ ने कहा कि मूल मुद्दा यह देखना है कि क्या इसमें गुरू नानक देव के जीवन से जुड़ी बातों को सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है या नहीं। शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया ने सिखों की इस शीर्ष संस्था की 2003 की अधिसूचना का हवाला दिया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को दस सिख गुरूओं , उनके परिवार के सदस्यों और ‘ पंज प्यारों ‘ के जीवन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने फिल्म पर पाबंदियां लगाने के लिये दस अप्रैल को प्रबंधक कमेटी की आलोचना करते इसके प्रदर्शन का रास्ता साफ कर दिया था। यह फिल्म 13 अप्रैल को प्रदर्शित हुई है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें